दुमका: नगर परिषद जनता को सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट सहित जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उसमें खर्च होने वाली राशि को वह होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, कमर्शियल टैक्स से मैनेज करती है. ऐसे में यह काफी आवश्यक हो जाता है कि नगर परिषद द्वारा लगाए गए टैक्स को समय पर जमा किया जाए. इसमें खासतौर पर होल्डिंग टैक्स से अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, लेकिन दुमका नगर परिषद का 72 लाख रुपये का होल्डिंग टैक्स सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों ने बकाया रखा है.
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सरकारी संस्थानों के लगभग 40 लाख टैक्स बाकी: दुमका के सरकारी संस्थानों में लगभग 40 लाख रुपये का होल्डिंग टैक्स बाकी है. इसमें प्रमुख बकायेदार हैं दुमका वन विभाग जिन पर 19 लाख का टैक्स बकाया है, उसके बाद दुमका कोर्ट जहां 11 लाख, जिला स्कूल के 07 लाख, इसके अलावा केंद्रीय कारा पर भी लाखों का बकाया है. सरकारी संस्थानों को अलावा बड़े प्राइवेट संस्थान जैसे मॉल, होटल आदि पर भी लाखों रुपए का बकाया है.
ऑनलाइन बकाया जमा करने पर 5 फीसदी छूट: दुमका नगर परिषद ने बकायेदारों को एक छूट दे रखी है कि अगर वह वित्तीय वर्ष 2021-22 का होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करते हैं तो उन्हें 5 फीसदी छूट दी जाएगी. वहीं नगर परिषद कार्यालय के जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं तो 2.5 फीसदी की छूट दी जा रही है. परिषद की ओर से अलग-अलग माध्यमों से लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि बकायेदार अपने होल्डिंग टैक्स 31 मार्च तक जमा कर दें.
क्या कहती हैं नगर परिषद की अध्यक्ष: होल्डिंग टैक्स जमा नहीं होने पर नगर परिषद क्या कुछ कर रहा है इस मामले पर हमने दुमका नगर परिषद की अध्यक्ष श्वेता झा से बात की. उन्होंने बताया कि नागरिकों को हमलोग जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं वह टैक्स से ही प्राप्त होता है अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो हम सुविधा कैसे दे पाएंगे. उन्होंने कहा कि जिन सरकारी विभागों ने अपना लाखों का होल्डिंग टैक्स बकाया रखा है उन्हें हम नोटिस दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बकायेदारों को मैसेज भी भेजा जा रहा है, आम लोगों के लिए माइकिंग भी की जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द सारा बकाया क्लियर करें.