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विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में प्रोन्नति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्णय लेने का दिया आदेश - धनबाद के शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रोन्नति मामले में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में लेक्चरर, प्रोफेसर के प्रोन्नति मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिकाकर्ता को फ्रेश आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को देने को कहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द निर्णय लेने को कहा है.

Hearing in High Court on promotion in Vinod Bihari Mahato University
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 9, 2020, 2:13 AM IST

रांची: विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के लेक्चरर-प्रोफेसर की प्रोन्नति का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है. प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फ्रेश आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को देने को कहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन को उस पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है. अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए हुए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए वह बैठे हैं, लेकिन प्रोन्नति नहीं मिल रही है. वहीं विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय का गठन हुए अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए इसमें विलंब हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय ने प्रोन्नति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है, जो प्रोन्नति के लिए विचार कर रही है.

लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि जब तक विश्वविद्यालय झारखंड लोक सेवा आयोग को अनुमोदन नहीं भेजता है, तब तक आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फ्रेश आवेदन विश्वविद्यालय के प्रशासन के पास देने को कहा. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दिया है.

इसे भी पढे़ं:- लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई कल, चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर है याचिका


याचिकाकर्ता विजय प्रकाश और अन्य ने प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विश्वविद्यालय को शीघ्र निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

रांची: विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के लेक्चरर-प्रोफेसर की प्रोन्नति का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है. प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फ्रेश आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को देने को कहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन को उस पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है. अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए हुए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए वह बैठे हैं, लेकिन प्रोन्नति नहीं मिल रही है. वहीं विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय का गठन हुए अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए इसमें विलंब हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय ने प्रोन्नति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है, जो प्रोन्नति के लिए विचार कर रही है.

लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि जब तक विश्वविद्यालय झारखंड लोक सेवा आयोग को अनुमोदन नहीं भेजता है, तब तक आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फ्रेश आवेदन विश्वविद्यालय के प्रशासन के पास देने को कहा. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दिया है.

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याचिकाकर्ता विजय प्रकाश और अन्य ने प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विश्वविद्यालय को शीघ्र निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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