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कोल कारोबारी पर जानलेवा हमला मामले में विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत, फिलहाल रहेंगे जेल के अंदर

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Published : May 20, 2020, 2:38 PM IST

धनबाद विधायक ढुल्लू महतो को एक और मामले में राहत मिली है. कोयला कारोबारी जगदीश कुमार राय और उनके चालक पर जानलेवा हमला के मामले में धनबाद कोर्ट से जमानत मिल गई है.लेकिन फिलहाल जेल के अंदर ही रहेंगे.

MLA Dhullu Mahato gets bail
विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत

धनबाद: जेल में बंद भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को एक और मामले में जमानत मिली है. कोल कारोबारी जगदीश कुमार राय और उनके ड्राइवर पर जानलेवा हमले मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को अदालत ने जमानत दे दी हैं. हालांकि जमानत की स्वीकृति मिलने के बाद भी उन्हें फिलहाल जेल के अंदर रहना पड़ेगा.

न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत में विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी और राधेश्याम गोस्वामी ने जमानत की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अदालत में दलीलें पेश की. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत दे दी. बता दें कि 25 अप्रैल 2018 को कतरास थाना में कोल कारोबारी जगदीश राय की शिकायत पर विधायक ढुल्लू महतो उनके भाई शरत महतो सहित कुल 56 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें जगदीश राय ने अपनी शिकायत में बताया था कि 25 अप्रैल 2018 को उनकी गाड़ी लोड होने के लिए न्यू आकाश किनारी कोलियरी के कांटा घर पहुंची थी. इस दौरान ढुल्लू महतो के समर्थकों ने उन पर हमला किया गया. विधायक को दो मामलों में जमानत मिल गई है. जबकि जेल में बंद विधायक ढुल्लू महतो पर करीब दस मामले और भी हैं.

ये भी पढ़ें- रांचीः झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में गड़बड़ी की जांच शुरू, पदाधिकारियों के बयान लिए गए

बता दें कि ढुल्लू महतो को कुछ मामलों में राहत मिली है, तो वहीं कुछ मामलों में जमानत याचिका खारिज भी हुई है. वहीं, जेल में बंद विधायक ढुल्लू महतो पर कई मामले दर्ज हैं. विधायक एक-एक कर सभी मामलों में जमानत के लिए धनबाद कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं, जिसमें दो में जमानत मिल गई है.

धनबाद: जेल में बंद भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को एक और मामले में जमानत मिली है. कोल कारोबारी जगदीश कुमार राय और उनके ड्राइवर पर जानलेवा हमले मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को अदालत ने जमानत दे दी हैं. हालांकि जमानत की स्वीकृति मिलने के बाद भी उन्हें फिलहाल जेल के अंदर रहना पड़ेगा.

न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत में विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी और राधेश्याम गोस्वामी ने जमानत की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अदालत में दलीलें पेश की. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत दे दी. बता दें कि 25 अप्रैल 2018 को कतरास थाना में कोल कारोबारी जगदीश राय की शिकायत पर विधायक ढुल्लू महतो उनके भाई शरत महतो सहित कुल 56 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें जगदीश राय ने अपनी शिकायत में बताया था कि 25 अप्रैल 2018 को उनकी गाड़ी लोड होने के लिए न्यू आकाश किनारी कोलियरी के कांटा घर पहुंची थी. इस दौरान ढुल्लू महतो के समर्थकों ने उन पर हमला किया गया. विधायक को दो मामलों में जमानत मिल गई है. जबकि जेल में बंद विधायक ढुल्लू महतो पर करीब दस मामले और भी हैं.

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बता दें कि ढुल्लू महतो को कुछ मामलों में राहत मिली है, तो वहीं कुछ मामलों में जमानत याचिका खारिज भी हुई है. वहीं, जेल में बंद विधायक ढुल्लू महतो पर कई मामले दर्ज हैं. विधायक एक-एक कर सभी मामलों में जमानत के लिए धनबाद कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं, जिसमें दो में जमानत मिल गई है.

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