धनबादः वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक यात्री वाहन के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सभी संबंधित व्यवसाय यात्री वाहन स्वामि लोक डाउन के दौरान टैक्स में छूट के लिए https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx लिंक पर टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.