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व्यवसायिक यात्री वाहन मालिकों को राहत, टैक्स में छूट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

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Published : Nov 24, 2020, 1:47 PM IST

धनबाद में व्यवसायिक यात्री वाहन मालिकों को राहत मिली है. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक यात्री वाहन के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

commercial passenger vehicle owners got relief in dhanbad
जिला परिवहन कार्यालय

धनबादः वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक यात्री वाहन के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- धनबादः तीन दिन बाद युवक का शव बरामद, तालाब में डूबने से हुई थी मौत


इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सभी संबंधित व्यवसाय यात्री वाहन स्वामि लोक डाउन के दौरान टैक्स में छूट के लिए https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx लिंक पर टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

धनबादः वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक यात्री वाहन के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सभी संबंधित व्यवसाय यात्री वाहन स्वामि लोक डाउन के दौरान टैक्स में छूट के लिए https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx लिंक पर टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

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