धनबादः बाघमारा में कोरोना का नया मरीज मिलने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी व्यक्ति के निवास स्थान को एपीक सेंटर घोषित करते हुए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाकर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है.
बाघमारा में धावाचिता पंचायत में दलदली, मछियारा, निचितपुर, रामकनाली, डुमरा, मुराईडीह में तीन, मधुबन तथा बेनीडीह में दो-दो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है.
16 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट एवं बफर जोन से मुक्त
अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्याम नारायण राम ने 16 क्षेत्र को कंटेनमेंट और बफर जोन मुक्त करने का आदेश दिया है. उन्होंने धनबाद में नियर गर्वनमेंट स्कूल दुहाटांड, गद्दी मोहल्ला नियर गया पुल, माड़ी गोदाम स्कूल के सामने मनाईटांड, मटकुरिया होम्स अपार्टमेंट नियर बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 3 भूली डी ब्लॉक नियर आदर्श माध्यमिक विद्यालय, बाघमारा में सिंगड़ा नंबर 347, सिडपोकी, रूडी, मलकेरा 289, झरिया में डुमरी नं 2 बालुडोली, जितपुर नियर प्रसाद रेसिडेंसी, जितपुर नियर शिव मंदिर, पाथरडीह अजमेरा, पुटकी में केन्दुआडीह, गोविंदपुर में धमकारा बरवा, तोपचांची में जीतपुर पंचायत में दुर्गा मंदिर शामिल है.
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अपर समाहर्ता ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन के कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर 14 दिन के होम क्वारंटाइन में अपने घर चले गए हैं. वर्तमान में इन क्षेत्रों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है. कोविड-19 नियमावली के शासन के आदेशानुसार अगर कंटेनमेंट जोन में 14 दिन तक कोई केस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस कंटेनमेंट और बफर जोन को मुक्त किया जा सकता है.