देवघर: जिले में पहले से लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 1 लाख 27 हजार से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. अब झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भी जरुरतमंदों को इस योजना से जोड़ने का काम शुरू हो गया है. योजना के अंतर्गत जिले में 67 हजार से अधिक जरुरतमंदों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किये जा रहे हैं.
राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए नोटिस
विभाग की ओर से इसके लिए प्रखंडस्तरीय टीम के जरिये वास्तविक जरुरतमंदों की पहचान का काम भी चल रहा है. 15 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकृत करने की तिथि निर्धारित की गई है. इसके साथ ही वैसे लोगों को भी चिन्हित कर उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए नोटिस जारी की जा रही है जो गलत सूचना के आधार पर योजना का लाभ ले रहे हैं. विभागीय अधिकारी के अनुसार, अभी तक लगभग 3 हजार ऐसे सक्षम लाभुक हैं, जिन्होंने अपना कार्ड भी सरेंडर नहीं किया है. विभाग की ओर से दोबारा ऐसे सक्षम उपभोक्ताओं से अपना कार्ड जमा करने की अपील की जा रही है, ताकि उनकी जगह पर वास्तविक लाभुकों को योजना से जोड़कर उन्हें लाभ पहुचाया जा सके.
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कोरोना काल में मददगार साबित हुई यह योजना
कोरोना काल में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दोनों ही योजनाओं का महत्व काफी बढ़ गया है. खासकर लॉकडाउन अवधि में बड़ी संख्या में ऐसे जरुरतमंदों के लिए यह योजना मददगार साबित हुई है. नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के घरों में राशन कार्ड की जानकारी के लिए एक टीम का गठन कर लिया गया है. विभाग सक्षम राशन कार्डधारकों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने की योजना कर रहा है.