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पीड़ित के घर ही जज ने लगाई अदालत, छेड़छाड़ के बाद जलाकर मारने की थी साजिश - चतरा में पीड़ित की गुहार पर घर पहुंचा कोर्ट

चतरा में एक बेहद ही असाधारण मामला देखने को मिला जहां कोर्ट खुद चलकर पीड़ित के घर पहुंचा और न्यायाधीश ने उसका बयान दर्ज किया. दरअसल, मामला छेड़छाड़ और हत्या की कोशिश है. तीन आरोपियों ने एक नाबालिग लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की और फिर केरोसिन छिड़कर आग लगा दी थी. पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई थी की वह वहां नहीं जा सकती है. जिसके बाद न्याधीश ने उसके घर पर ही जाकर सुनवाई करने का फैसला किया.

Chatra in Home reached court on request of minor victim
कोर्ट
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Published : Dec 4, 2020, 3:49 PM IST

चतरा: जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र में एक बेहद असाधारण घटना दिखी जहां कोर्ट खुद पीड़ित के घर पहुंचा. न्यायालय ने अग्नि कांड संख्या 80/20 के पीड़िता से 164 का बयान लिया. इसे लेकर मयूरहंड पुलिस गांव में सादे लिवास में बाहर में तैनात रही.

पीड़ित ने कोर्ट से लगाई थी गुहार

कोर्ट से पीड़ित मे गुहार लगाई थी कि वह वहां पहुंचने में असमर्थ है इसलिए उसकी मदद की जाए. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पीड़ित की अपील को स्वीकार किया और न्याधीश उसके घर पर ही उसका बयान लेने पहुंचे. पीड़ित की अर्जी पर व्यवहार न्यायालय चतरा ने प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अदनान आकिब और चिकित्सक पंचम घासी की समिति गांव पहुंची और पीड़िता से धारा 164 के तहत बयान लिया. इस दौरान कांड के इंचार्ज सह इटखोरी अंचल पुलिस निरीक्षक कामेश्वर प्रसाद चौधरी थाना प्रभारी कौशल सिंह तैनात रहे.

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री आज करेंगे सत्तारूढ़ दल के सभी विधायकों के साथ बैठक, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

पीड़त पर केरोसिन छिड़कर लगाई आग

जानकारी अनुसार, 26 सितंबर को दोपहर ग्यारह बजे तीन मनचलों ने नाबालिग के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद उस पर केरोसिन छिड़कर आग लगा दिया था. जिसमें नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया. पीड़िता के बयान के आधार पर गांव तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दिया गया है.

चतरा: जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र में एक बेहद असाधारण घटना दिखी जहां कोर्ट खुद पीड़ित के घर पहुंचा. न्यायालय ने अग्नि कांड संख्या 80/20 के पीड़िता से 164 का बयान लिया. इसे लेकर मयूरहंड पुलिस गांव में सादे लिवास में बाहर में तैनात रही.

पीड़ित ने कोर्ट से लगाई थी गुहार

कोर्ट से पीड़ित मे गुहार लगाई थी कि वह वहां पहुंचने में असमर्थ है इसलिए उसकी मदद की जाए. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पीड़ित की अपील को स्वीकार किया और न्याधीश उसके घर पर ही उसका बयान लेने पहुंचे. पीड़ित की अर्जी पर व्यवहार न्यायालय चतरा ने प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अदनान आकिब और चिकित्सक पंचम घासी की समिति गांव पहुंची और पीड़िता से धारा 164 के तहत बयान लिया. इस दौरान कांड के इंचार्ज सह इटखोरी अंचल पुलिस निरीक्षक कामेश्वर प्रसाद चौधरी थाना प्रभारी कौशल सिंह तैनात रहे.

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पीड़त पर केरोसिन छिड़कर लगाई आग

जानकारी अनुसार, 26 सितंबर को दोपहर ग्यारह बजे तीन मनचलों ने नाबालिग के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद उस पर केरोसिन छिड़कर आग लगा दिया था. जिसमें नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया. पीड़िता के बयान के आधार पर गांव तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दिया गया है.

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