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तेज आवाज में बजते लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट सख्त, डीसी और एसपी को किया तलब

तेज आवाज में बजते लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रांची डीसी और एसपी को तलब किया है.

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Published : Feb 28, 2019, 11:12 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट(फाइल फोटो)

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने रांची उपायुक्त, एसपी, ट्रैफिक एसपी, डोरंडा के डीएसपी, डोरंडा थाना के थाना इंचार्ज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को तलब किया है. शुक्रवार को साढ़े 10 बजे सभी अधिकारियों को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है.

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए अधिकारियों को तलब किया है. उन्होंने पूछा है कि किस नियम के तहत इतनी तेज आवाज से लाउडस्पीकर हाईकोर्ट के बगल से बजाया जा रहे थे.

बता दें कि अदालत में कार्यवाही चल रही थी, उसी समय हाई कोर्ट परिसर के बगल वाली सड़क पर तेज आवाज में जुलूस के साथ लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था. जिसे अदालत की कार्यवाही में कठिनाई आई. जिसके कारण हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता को कोर्ट में बुलाया. कोर्ट के आदेश पर महाधिवक्ता तत्काल पहुंचे. उसके साथ अधिकारी भी कोर्ट में हाजिर हुए.

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कोर्ट ने अधिकारियों को मामले में शुक्रवार को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है. उन्हें जवाब देने का आदेश दिया है. उन्होंने अधिकारी से पूछा है कि किस नियम के तहत इस तरह से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था. मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने रांची उपायुक्त, एसपी, ट्रैफिक एसपी, डोरंडा के डीएसपी, डोरंडा थाना के थाना इंचार्ज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को तलब किया है. शुक्रवार को साढ़े 10 बजे सभी अधिकारियों को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है.

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए अधिकारियों को तलब किया है. उन्होंने पूछा है कि किस नियम के तहत इतनी तेज आवाज से लाउडस्पीकर हाईकोर्ट के बगल से बजाया जा रहे थे.

बता दें कि अदालत में कार्यवाही चल रही थी, उसी समय हाई कोर्ट परिसर के बगल वाली सड़क पर तेज आवाज में जुलूस के साथ लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था. जिसे अदालत की कार्यवाही में कठिनाई आई. जिसके कारण हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता को कोर्ट में बुलाया. कोर्ट के आदेश पर महाधिवक्ता तत्काल पहुंचे. उसके साथ अधिकारी भी कोर्ट में हाजिर हुए.

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कोर्ट ने अधिकारियों को मामले में शुक्रवार को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है. उन्हें जवाब देने का आदेश दिया है. उन्होंने अधिकारी से पूछा है कि किस नियम के तहत इस तरह से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था. मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी.

Intro:रांची

झारखंड हाई कोर्ट ने तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर के मामले पर स्वता संज्ञान लिया है कोर्ट ने रांची उपायुक्त, एसपी, ट्रैफिक एसपी , डोरंडा के डीएसपी,डोरंडा थाना क्षेत्र थाना इंचार्ज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को तलब किया है शुक्रवार को 10:30 बजे सभी अधिकारियों को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है


Body:झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए अधिकारियों को जवाब पेश करने का आदेश दिया है उन्होंने पूछा है कि किस नियम के तहत इतने तेज आवाज से लोड स्पीकर हाईकोर्ट के बगल से बजाया जा रहे थे


Conclusion:बता दें कि अदालत में कार्यवाही चल रही थी उसी समय हाई कोर्ट परिसर के बगल वाली सड़क पर तेज आवाज में जुलूस के साथ लोड स्पीकर बजाया जा रहा था जिसे अदालत की कार्यवाही में कठिनाई आई जिसके कारण हाई कोर्ट ने मामले पर स्वता संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता को कोर्ट में बुलाया कोर्ट के आदेश पर महाधिवक्ता कोर्ट में तत्काल पहुंचे उसके साथ अधिकारी भी कोर्ट में हाजिर हुए कोर्ट ने अधिकारी को मामले में शुक्रवार को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है उन्हें अधिकार होकर जवाब देने का आदेश दिया है उन्होंने अधिकारी से पूछा है कि किस नियम के तहत इस तरह से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी
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