रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनुराग गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने ये फैसला सुनाया. एडीजी अनुराग गुप्ता ने निर्वाचन आयोग के राज्य से बाहर रहने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग के आदेश जिसमें कहा गया था कि एडीजी अनुराग गुप्ता स्पेशल ब्रांच के एडीजी पद पर नहीं रहेंगे, साथ ही दिल्ली के झारखंड भवन में पदस्थापित रहेंगे.
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अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट ने थोड़ी सी राहत देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिया है कि अनुराग गुप्ता छुट्टी नहीं ले सकते या फिर छुट्टी में झारखंड नहीं आ सकते. इस पर चुनाव आयोग को पुनः विचार करने को कहा है. कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग के किसी भी आदेश के किसी भी बिंदु को निरस्त नहीं किया है. कोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां और दायित्व को अछूता रखा है. ताकि निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके. इस मामले पर पिछले सुनवाई को एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.