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HC में एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका खारिज, छुट्टी पर आने को लेकर चुनाव आयोग को विचार करने का दिया निर्देश - jharkhand news

झारखंड हाईकोर्ट से एडीजी अनुराग गुप्ता को राहत नहीं मिली. झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनुराग गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है.

झारखंड हाईकोर्ट
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Published : May 3, 2019, 4:50 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनुराग गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने ये फैसला सुनाया. एडीजी अनुराग गुप्ता ने निर्वाचन आयोग के राज्य से बाहर रहने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

जानकारी देते अधिवक्ता

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग के आदेश जिसमें कहा गया था कि एडीजी अनुराग गुप्ता स्पेशल ब्रांच के एडीजी पद पर नहीं रहेंगे, साथ ही दिल्ली के झारखंड भवन में पदस्थापित रहेंगे.

ये भी पढ़ें- झारखंड के कई जिलों में दिखा तूफान 'फोनी' का असर, पटना से NDRF की टीम पहुंची दुमका

अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट ने थोड़ी सी राहत देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिया है कि अनुराग गुप्ता छुट्टी नहीं ले सकते या फिर छुट्टी में झारखंड नहीं आ सकते. इस पर चुनाव आयोग को पुनः विचार करने को कहा है. कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग के किसी भी आदेश के किसी भी बिंदु को निरस्त नहीं किया है. कोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां और दायित्व को अछूता रखा है. ताकि निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके. इस मामले पर पिछले सुनवाई को एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनुराग गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने ये फैसला सुनाया. एडीजी अनुराग गुप्ता ने निर्वाचन आयोग के राज्य से बाहर रहने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

जानकारी देते अधिवक्ता

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग के आदेश जिसमें कहा गया था कि एडीजी अनुराग गुप्ता स्पेशल ब्रांच के एडीजी पद पर नहीं रहेंगे, साथ ही दिल्ली के झारखंड भवन में पदस्थापित रहेंगे.

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अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट ने थोड़ी सी राहत देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिया है कि अनुराग गुप्ता छुट्टी नहीं ले सकते या फिर छुट्टी में झारखंड नहीं आ सकते. इस पर चुनाव आयोग को पुनः विचार करने को कहा है. कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग के किसी भी आदेश के किसी भी बिंदु को निरस्त नहीं किया है. कोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां और दायित्व को अछूता रखा है. ताकि निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके. इस मामले पर पिछले सुनवाई को एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Intro:रांची
बाइट---ए के सिंह वरीय अधिवक्ता// निर्वाचन आयोग(बुद्ध)
बाइट--विजय कुमार दुबे अधिवक्ता //एडीजी अनुराग गुप्ता(यांग)

झारखंड हाई कोर्ट से एडीजी अनुराग गुप्ता को नहीं मिली राहत झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनुराग गुप्ता के याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है एडीजी अनुराग गुप्ता ने निर्वाचन आयोग के राज्य से बाहर रहने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दिया था


Body:झारखंड हाई कोर्ट ने आज अनुराग गुप्ता के रेट याचिका पर अंतिम फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को सही ठहराते हुए कहा चुनाव आयोग के आदेश आदेश जिसमें कहा गया था कि एडीजी अनुराग गुप्ता स्पेशल ब्रांच के एडीजी पद पर नहीं रहेंगे साथ ही दिल्ली के झारखंड भवन में पदस्थापित रहेंगे। वही अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट ने थोड़ी सी राहत देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिया है कि एडीजी अनुराग गुप्ता छुट्टी नहीं ले सकते या फिर छुट्टी में झारखंड नहीं आ सकते इस पर चुनाव आयोग को पुनः विचार करने को कहा है कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग के किसी भी आदेश के किसी भी बिंदु को निरस्त नहीं किया है कोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां और दायित्व को अछूता रखा है। ताकि निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।


Conclusion:मामले पर पिछले सुनवाई को एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि एडीजी अनुराग गुप्ता निर्वाचन आयोग के उस आदेश को डीजे अनुराग गुप्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दिया है जिसमें उसे चुनाव तक राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हर खंड हाईकोर्ट ने अनुराग गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है साथी निर्वाचन आयोग के आदेश को बहाल रखने का आदेश दिया है
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