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दुष्कर्म पीड़िता को 7 साल बाद मिला इंसाफ, तीन आरोपी को 10-10 की जेल

बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने गैंगरेप के तीन आरोपियों को दस 10 वर्ष की सश्रम कारावास सुनाई है. एक आरोपी अब भी फरार.

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Published : Feb 28, 2019, 8:57 PM IST

बोकारो: गैंगरेप के तीन आरोपियों को दस 10 वर्ष की सश्रम कारावास सुनाई गई है. बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने यह फैसला सुनाया है. मामले में हरप्रीत, लाल बहादुर और विकास को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है.

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जानकारी के अनुसार, नवंबर 2012 में बोकारो की रहने वाली पीड़िता को धनबाद के युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी. जिससे डरकर पीड़िता ने अपने परिचित को बुलाया. वह युवक पीड़िता को अपने साथ बोकारो लेकर आया और इस दौरान उसने पीड़िता को होटल में रुकने को कहा और अगले दिन उससे घर जाने की बात कही.

बताया जा रहा कि होटल में उसके परिचित ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उससे शादी करने की बात कही. वहीं, अगले दिन उसी होटल में बगल के कमरे में ठहरे 3 आरोपी हरप्रीत लाल, बहादुर और विकास ने पीड़िता को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. जिससे वह अपने घर नहीं जा सकी. इसके साथ ही उसी रात तीनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया. जिसकी शिकायत के बाद यह मामले में 7 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई.

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही अभियुक्तों पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने से वसूली गई राशि पीड़िता को दी जाएगी. वहीं एक आरोपी अब भी फरार है.

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बोकारो: गैंगरेप के तीन आरोपियों को दस 10 वर्ष की सश्रम कारावास सुनाई गई है. बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने यह फैसला सुनाया है. मामले में हरप्रीत, लाल बहादुर और विकास को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है.

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जानकारी के अनुसार, नवंबर 2012 में बोकारो की रहने वाली पीड़िता को धनबाद के युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी. जिससे डरकर पीड़िता ने अपने परिचित को बुलाया. वह युवक पीड़िता को अपने साथ बोकारो लेकर आया और इस दौरान उसने पीड़िता को होटल में रुकने को कहा और अगले दिन उससे घर जाने की बात कही.

बताया जा रहा कि होटल में उसके परिचित ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उससे शादी करने की बात कही. वहीं, अगले दिन उसी होटल में बगल के कमरे में ठहरे 3 आरोपी हरप्रीत लाल, बहादुर और विकास ने पीड़िता को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. जिससे वह अपने घर नहीं जा सकी. इसके साथ ही उसी रात तीनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया. जिसकी शिकायत के बाद यह मामले में 7 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई.

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही अभियुक्तों पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने से वसूली गई राशि पीड़िता को दी जाएगी. वहीं एक आरोपी अब भी फरार है.

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Intro:बोकारो में गैंगरेप के तीन आरोपियों को दस 10 वर्ष की सश्रम कारावास सुनाई गई है। बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने यह फैसला सुनाया है।मामले में हरप्रीत, लाल बहादुर और विकास को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अभियुक्तों पर 10000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने से वसूली गई राशि पीड़िता को दी जाएगी। बता दें कि नवंबर 2012 में बोकारो की रहने वाली पीड़िता को धनबाद किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद उसने गोलू केसरी नाम के अपने परिचित को बुलाया था। गोलू केसरी पीड़िता को धनबाद से बोकारो लेकर आया है। इस दौरान रास्ते में भी पीड़िता को उस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद गोलू केसरी ने पीड़िता को गोल्डन प्लाजा होटल में रुकने को कहा और अगले दिन उससे घर जाने के लिए कहा। होटल में रात में गोलू केसरी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उससे शादी करने की बात कही। अगले दिन उसी होटल में बगल के कमरे में ठहरे हरप्रीत लाल, बहादुर और विकास ने पीड़िता को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिससे वह अपने घर नहीं जा सकी। इसके साथ ही उसी रात तीनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया। मामला 8 नवंबर 2012 का है। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है।


Body:सरकारी वकील


Conclusion:सरकारी वकील
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