बोकारो: गैंगरेप के तीन आरोपियों को दस 10 वर्ष की सश्रम कारावास सुनाई गई है. बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने यह फैसला सुनाया है. मामले में हरप्रीत, लाल बहादुर और विकास को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है.
जानकारी के अनुसार, नवंबर 2012 में बोकारो की रहने वाली पीड़िता को धनबाद के युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी. जिससे डरकर पीड़िता ने अपने परिचित को बुलाया. वह युवक पीड़िता को अपने साथ बोकारो लेकर आया और इस दौरान उसने पीड़िता को होटल में रुकने को कहा और अगले दिन उससे घर जाने की बात कही.
बताया जा रहा कि होटल में उसके परिचित ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उससे शादी करने की बात कही. वहीं, अगले दिन उसी होटल में बगल के कमरे में ठहरे 3 आरोपी हरप्रीत लाल, बहादुर और विकास ने पीड़िता को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. जिससे वह अपने घर नहीं जा सकी. इसके साथ ही उसी रात तीनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया. जिसकी शिकायत के बाद यह मामले में 7 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई.
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही अभियुक्तों पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने से वसूली गई राशि पीड़िता को दी जाएगी. वहीं एक आरोपी अब भी फरार है.