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शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने ठहराया दोषी - marriage vandalism

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में युवक को कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने ठहराया दोषी
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Published : Apr 25, 2019, 10:38 AM IST

रांची: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. वहीं, सिविल कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. मामले की अगली सुनवाई में आरोपी की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.

दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने ठहराया दोषी

मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है. दरअसल आरोपी और पीड़िता दोनों राजधानी के एक मेडिकल दुकान में काम करते थे. इसी क्रम में दोनों की दोस्ती हुई और आरोपी शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया. जिसके बाद पीड़िता ने सुखदेव नगर थाना में कांड संख्या 515 के तहत मामला दर्ज कराया था.

रांची: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. वहीं, सिविल कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. मामले की अगली सुनवाई में आरोपी की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.

दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने ठहराया दोषी

मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है. दरअसल आरोपी और पीड़िता दोनों राजधानी के एक मेडिकल दुकान में काम करते थे. इसी क्रम में दोनों की दोस्ती हुई और आरोपी शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया. जिसके बाद पीड़िता ने सुखदेव नगर थाना में कांड संख्या 515 के तहत मामला दर्ज कराया था.

Intro:रांची
बाइट--ए के राय //अपर लोक अभियोजक

युवक ने पहले लड़की से दोस्ती किया उसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद शादी से मुकर गया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एस के पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है। वहीं अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है मामले की अगली सुनवाई में आरोपी की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी


Body:मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है। दरअसल आरोपी और पीड़िता दोनों अप्पर बाजार स्थित मेडिकल दुकान में काम करते थे इसी क्रम में दोनों की दोस्ती हुई और आरोपी नहीं शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाई तो आरोपी ने शादी करने से मुकर गया जिसके बाद पीड़िता ने सुखदेव नगर थाना में कांड संख्या 515 के तहत मामला दर्ज कराई है


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