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निश्चय मीढ़ा पर कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, रोशन लाल भाटिया की अपील स्वीकार

जान मारने की धमकी देने, मोबाइल छीनने और पैसा लूटने के मामले में आरोपी निश्चय मीढ़ा को दोषी पाकर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने जुर्माने की राशि 2 माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी निश्चय मीढ़ा को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

सिविल कोर्ट
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Published : Feb 2, 2019, 8:42 AM IST

रांचीः जान मारने की धमकी देने, मोबाइल छीनने और पैसा लूटने के मामले में आरोपी निश्चय मीढ़ा को दोषी पाकर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने जुर्माने की राशि 2 माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी निश्चय मीढ़ा को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

अदालत ने रोशन लाल भाटिया द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिया. इसके पूर्व निश्चय मीढ़ा को 8 फरवरी 2018 को न्यायिक दंडाधिकारी तारकेश्वर दास की अदालत ने रिहा किया था. इस रिहाई को रोशन लाल भाटिया ने चुनौती देते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में अपील दायर किया था. अपील पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने विपक्षी निश्चय मीढ़ा को जुर्माना लगाया है.

रोशन लाल भाटिया ने 27 अक्टूबर 2010 को लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि निश्चय मीढ़ा उनके चर्च कंपलेक्स स्थित कार्यालय में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी. साथ ही उनसे मोबाइल छीन लिया और पॉकेट से 4 हजार रुपये भी ले लिए.

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रांचीः जान मारने की धमकी देने, मोबाइल छीनने और पैसा लूटने के मामले में आरोपी निश्चय मीढ़ा को दोषी पाकर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने जुर्माने की राशि 2 माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी निश्चय मीढ़ा को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

अदालत ने रोशन लाल भाटिया द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिया. इसके पूर्व निश्चय मीढ़ा को 8 फरवरी 2018 को न्यायिक दंडाधिकारी तारकेश्वर दास की अदालत ने रिहा किया था. इस रिहाई को रोशन लाल भाटिया ने चुनौती देते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में अपील दायर किया था. अपील पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने विपक्षी निश्चय मीढ़ा को जुर्माना लगाया है.

रोशन लाल भाटिया ने 27 अक्टूबर 2010 को लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि निश्चय मीढ़ा उनके चर्च कंपलेक्स स्थित कार्यालय में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी. साथ ही उनसे मोबाइल छीन लिया और पॉकेट से 4 हजार रुपये भी ले लिए.

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Intro:रांचीः जान मारने की धमकी देने, मोबाइल छीनने और पैसा लूटने के मामले में आरोपी निश्चय मीढ़ा को दोषी पाकर कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने जुर्माने की राशि 2 माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी निश्चय मीढ़ा को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जुर्माने की राशि निश्चय द्वारा रोशन लाल भाटिया को ही भुगतान करने का आदेश अदालत ने दिया है.



Body:कोर्ट ने भाटिया के क्रमिनल अपील को किया स्वीकार ः

अदालत ने रोशन लाल भाटिया द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिया. इसके पूर्व निश्चय मीढ़ा को 8 फरवरी 2018 को न्यायिक दंडाधिकारी तारकेश्वर दास की अदालत ने रिहा किया था. इस रिहाई को रोशन लाल भाटिया ने चुनौती देते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में अपील दायर किया था. अपील पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने विपक्षी निश्चय मीढ़ा को जुर्माना लगाया है.



Conclusion:लोअर बाजार थाना में दर्ज था प्राथमिकीः

रोशन लाल भाटिया ने 27 अक्टूबर 2010 को लोअर बाजार थाने में कांड संख्या 194/ 2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि निश्चय मीढ़ा उनके चर्च कंपलेक्स स्थित कार्यालय में घुसकर जान मारने की धमकी दी. मोबाइल छीन लिया और पॉकेट से 4 हजार रुपये भी ले लिए.
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