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बोकारो में बिना फायर सेफ्टी लाइसेंस के संचालित हो रहे अस्पताल, सिविल सर्जन ने भेजा नोटिस

बोकारो के निजी अस्पतालों के पास वर्तमान समय में फायर सेफ्टी लाइसेंस (fire safety license) उपलब्ध नहीं है. इसको लेकर सिविल सर्जन बोकारो ने सभी अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही जल्द फायर लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया गया है.

hospital running without fire safety license in bokaro
बोकारो में बिना फायर सेफ्टी लाइसेंस के संचालित हो रहे अस्पताल
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Published : Jun 4, 2021, 11:00 AM IST

बोकारोः जिले में सभी निजी अस्पताल बिना फायर सेफ्टी लाइसेंस (fire safety license) के ही संचालित हो रहे थे. इस बाबत सिविल सर्जन बोकारो ने सभी अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किया है. उन्होंने जल्द से जल्द फायर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Fire Clearance Certificate) जमा करने का निर्देश दिया है. वहीं उन्होंने 8 जून को सभी निजी अस्पतालों के संचालकों की एक बैठक भी बुलाई है.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- बोकारो में मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत, MLA और सिविल सर्जन ने वैन को दिखाई हरी झंडी


फायर सेफ्टी का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं
बोकारो जिले के छोटे-बड़े अस्पतालों के पास वर्तमान समय में फायर सेफ्टी का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं है. जिस कारण बोकारो स्वास्थ्य विभाग (bokaro health department) लगातार इन अस्पतालों को पत्र के माध्यम से जल्द से जल्द लाइसेंस बनाकर स्वास्थ विभाग में जमा करने का निर्देश दे रहा है. लेकिन अस्पताल संचालकों को ऑनलाइन प्रोसेस (online process) में फायर सेफ्टी लाइसेंस (fire safety license) बनाने में हो रही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बारे में उन्होंने सीएस को भी अवगत कराया है. लेकिन सीएस में इसे अस्पतालों की परेशानी करार दिया है.

फायर सेफ्टी विभाग करेगा कार्रवाई
बोकारो शहरी इलाके में ऐसे कई अस्पताल हैं जो ऐसे भवनों में अवस्थी थे जहां फायर क्लीयरेंस मिलना काफी मुश्किल है. ऐसे में अस्पताल संचालक टालमटोल कर रहे है. सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक ने बताया कि फायर क्लीयरेंस को लेकर सभी को पत्र दिया गया. जल्द से जल्द सभी को फायर लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया है. अगर जमा नहीं करते हैं तो उसके ऊपर फायर सेफ्टी विभाग (fire safety department) कार्रवाई करेगा.

बोकारोः जिले में सभी निजी अस्पताल बिना फायर सेफ्टी लाइसेंस (fire safety license) के ही संचालित हो रहे थे. इस बाबत सिविल सर्जन बोकारो ने सभी अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किया है. उन्होंने जल्द से जल्द फायर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Fire Clearance Certificate) जमा करने का निर्देश दिया है. वहीं उन्होंने 8 जून को सभी निजी अस्पतालों के संचालकों की एक बैठक भी बुलाई है.

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फायर सेफ्टी का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं
बोकारो जिले के छोटे-बड़े अस्पतालों के पास वर्तमान समय में फायर सेफ्टी का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं है. जिस कारण बोकारो स्वास्थ्य विभाग (bokaro health department) लगातार इन अस्पतालों को पत्र के माध्यम से जल्द से जल्द लाइसेंस बनाकर स्वास्थ विभाग में जमा करने का निर्देश दे रहा है. लेकिन अस्पताल संचालकों को ऑनलाइन प्रोसेस (online process) में फायर सेफ्टी लाइसेंस (fire safety license) बनाने में हो रही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बारे में उन्होंने सीएस को भी अवगत कराया है. लेकिन सीएस में इसे अस्पतालों की परेशानी करार दिया है.

फायर सेफ्टी विभाग करेगा कार्रवाई
बोकारो शहरी इलाके में ऐसे कई अस्पताल हैं जो ऐसे भवनों में अवस्थी थे जहां फायर क्लीयरेंस मिलना काफी मुश्किल है. ऐसे में अस्पताल संचालक टालमटोल कर रहे है. सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक ने बताया कि फायर क्लीयरेंस को लेकर सभी को पत्र दिया गया. जल्द से जल्द सभी को फायर लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया है. अगर जमा नहीं करते हैं तो उसके ऊपर फायर सेफ्टी विभाग (fire safety department) कार्रवाई करेगा.

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