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Gang Rape and Video Viral Case: बोकारो कोर्ट का फैसला, दो को हुई 25-25 साल की जेल

बोकारो कोर्ट ने गैंग रेप और वीडियो वायरल के मामले में अपना फैसला दिया है. जिसमें दो लोगों को 25-25 साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है. ये पूरा मामला 3 मई 2021 का है.

Bokaro court sentenced accused to 25 years jail in gang rape and video viral case
बोकारो कोर्ट ने गैंगरेप और वीडियो वायरल मामले में आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई
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Published : Jan 31, 2023, 8:16 PM IST

Updated : Jan 31, 2023, 8:34 PM IST

विशेष लोक अभियोजक, राकेश कुमार राय

बोकारोः साल 2021 के एक मामले में बोकारो कोर्ट ने सजा सुनाई है. गैंग रेप और वीडियो वायरल करने के एक मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दो लोगों को 25-25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे 4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दुलाल कालिंदी (31) और धनु केवर्त (25) को आईपीसी की धारा 376 (डी) और आईटी एक्ट की धारा 66ई और 67ए के तहत दोषी ठहराया है.

इसे भी पढ़ें- Chaibasa Hit And Run Case: चाईबासा कोर्ट के फैसले से मृतकों के परिजन असंतुष्ट, कहा- कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल को मिले आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे 4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दुलाल कालिंदी (31 वर्ष) और धनु केवर्त (25 वर्ष) को आईपीसी की धारा 376 (डी) और आईटी एक्ट की धारा 66ई और 67ए के तहत दोषी ठहराया है. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राकेश कुमार राय ने कहा कि दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोनों को 10-10 हजार रुपया जुर्माना के साथ 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के बाद वीडियो किया वायरलः इस घटना की जानकारी देते हुए स्पेशल पीपी राकेश कुमार राय ने बताया कि घटना 3 मई 2021 की है. उस दिन पीड़िता अपने ईंट भट्ठे से लौट रही थी, बारिश के कारण उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे शरण ली. इसी दौरान कालिंदी और केवर्त दोनों ने उसे अकेले पाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया और उसको तुरंत वायरल भी कर दिया. ये पूरा मामला चंदनकियारी थाना क्षेत्र का है.

दुष्कर्मियों को सजाः इस घटना के बाद 35 वर्षीय पीड़िता ने 4 मई को चंदनकियारी पुलिस को इस घटना की सूचना दी. थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. अभियुक्त कालिंदी चंदनकियारी प्रखंड के घाघरी का रहने वाला है जबकि धनु केवर्त पारबहाल का रहने वाले है, वो दोनों पेशे से मजदूर थे. इस मामले में लगभग डेढ़ साल तक सुनवाई होने के बाद बोकारो कोर्ट का फैसला आया है.

विशेष लोक अभियोजक, राकेश कुमार राय

बोकारोः साल 2021 के एक मामले में बोकारो कोर्ट ने सजा सुनाई है. गैंग रेप और वीडियो वायरल करने के एक मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दो लोगों को 25-25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे 4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दुलाल कालिंदी (31) और धनु केवर्त (25) को आईपीसी की धारा 376 (डी) और आईटी एक्ट की धारा 66ई और 67ए के तहत दोषी ठहराया है.

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इस मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे 4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दुलाल कालिंदी (31 वर्ष) और धनु केवर्त (25 वर्ष) को आईपीसी की धारा 376 (डी) और आईटी एक्ट की धारा 66ई और 67ए के तहत दोषी ठहराया है. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राकेश कुमार राय ने कहा कि दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोनों को 10-10 हजार रुपया जुर्माना के साथ 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के बाद वीडियो किया वायरलः इस घटना की जानकारी देते हुए स्पेशल पीपी राकेश कुमार राय ने बताया कि घटना 3 मई 2021 की है. उस दिन पीड़िता अपने ईंट भट्ठे से लौट रही थी, बारिश के कारण उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे शरण ली. इसी दौरान कालिंदी और केवर्त दोनों ने उसे अकेले पाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया और उसको तुरंत वायरल भी कर दिया. ये पूरा मामला चंदनकियारी थाना क्षेत्र का है.

दुष्कर्मियों को सजाः इस घटना के बाद 35 वर्षीय पीड़िता ने 4 मई को चंदनकियारी पुलिस को इस घटना की सूचना दी. थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. अभियुक्त कालिंदी चंदनकियारी प्रखंड के घाघरी का रहने वाला है जबकि धनु केवर्त पारबहाल का रहने वाले है, वो दोनों पेशे से मजदूर थे. इस मामले में लगभग डेढ़ साल तक सुनवाई होने के बाद बोकारो कोर्ट का फैसला आया है.

Last Updated : Jan 31, 2023, 8:34 PM IST
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