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VVIP और माननीयों को नहीं मिल पाएगा AK-47 से लैश बॉडीगार्ड, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश - वीवीआईपी  को नहीं मिलेगा AK-47 से लैश बॉडीगार्ड

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश देते हुए कहा कि जिन माननीयों के पास एके-47 से लैश बॉडीगार्ड हैं, उसके एके-47 वापस लिए जाएं, इसके साथ ही एके-47 की जगह कार्बाइन या पिस्टल दिए जाए. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में स्पेशल बांच और अभियान के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में पत्र भेजा है.

bodygaurd, बॉडीगार्ड
AK-47 से लैश बॉडीगार्ड
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Published : May 9, 2020, 11:46 PM IST

Updated : May 10, 2020, 12:02 AM IST

रांची: झारखंड में वीवीआईपी और माननीयों के पास से एके-47 से लैश बॉडीगार्ड वापस लिए जाएंगे. झारखंड पुलिस मुख्यालय के प्रभारी आईजी प्रोविजन विपुल शुक्ला ने डीजीपी एमवी राव के आदेश पर आठ मई को इस संबंध में आदेश जारी किया है.

एके-47 से लैश बॉडीगार्ड्स होंगे वापस
झारखंड में कई नेताओं और पुलिस सुरक्षा प्राप्त माननीयों के पास एके-47 से लैश बॉडीगार्ड हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि जिन माननीयों के पास एके-47 से लैश बॉडीगार्ड हैं, उसके एके-47 वापस लिए जाएं, इसके साथ ही एके-47 की जगह कार्बाइन या पिस्टल दिए जाए. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में स्पेशल बांच और अभियान के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में पत्र भेजा है. सभी बॉडीगार्ड को अपने-अपने एके 47 हथियार पुलिस लाइन में जमा कराने होंगे.



ये भी पढ़ें- कांग्रेस नेता ने लगाया विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप, कहा- साजिश के तहत फंसा रहे विधायक

क्यों वापस लिया जाएगा एके-47
राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि एके-47 सेक्शन हथियार है. यानि जिन किसी के पास कम से कम एक सेक्शन यानि चार पुलिसकर्मियों को बॉडीगार्ड के तौर पर रखा गया है. वह ही एके-47 रख पाएंगे, जिन माननीयों या पुलिस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास एक या एक से तीन तक बॉडीगार्ड हैं, उन्हें एके-47 रखने की इजाजत नहीं होगी.

कौन रख पाएगा एके -47 हथियार
माननीयों की सुरक्षा में सेक्शन अफसर ही एके-47 हथियार रख पाएंगे, राज्य पुलिस के द्वारा जिन लोगों को जेड प्लस, जेड या वाई कटैगरी की सुरक्षा दी गई हैं. उनके सुरक्षा में केवल सेक्शन अफसर के पास ही एके-47 होगा. शेष पुलिसकर्मियों को हथियार वापस कर कार्रवाईन या पिस्टल दिए जाएंगे.

रांची: झारखंड में वीवीआईपी और माननीयों के पास से एके-47 से लैश बॉडीगार्ड वापस लिए जाएंगे. झारखंड पुलिस मुख्यालय के प्रभारी आईजी प्रोविजन विपुल शुक्ला ने डीजीपी एमवी राव के आदेश पर आठ मई को इस संबंध में आदेश जारी किया है.

एके-47 से लैश बॉडीगार्ड्स होंगे वापस
झारखंड में कई नेताओं और पुलिस सुरक्षा प्राप्त माननीयों के पास एके-47 से लैश बॉडीगार्ड हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि जिन माननीयों के पास एके-47 से लैश बॉडीगार्ड हैं, उसके एके-47 वापस लिए जाएं, इसके साथ ही एके-47 की जगह कार्बाइन या पिस्टल दिए जाए. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में स्पेशल बांच और अभियान के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में पत्र भेजा है. सभी बॉडीगार्ड को अपने-अपने एके 47 हथियार पुलिस लाइन में जमा कराने होंगे.



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क्यों वापस लिया जाएगा एके-47
राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि एके-47 सेक्शन हथियार है. यानि जिन किसी के पास कम से कम एक सेक्शन यानि चार पुलिसकर्मियों को बॉडीगार्ड के तौर पर रखा गया है. वह ही एके-47 रख पाएंगे, जिन माननीयों या पुलिस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास एक या एक से तीन तक बॉडीगार्ड हैं, उन्हें एके-47 रखने की इजाजत नहीं होगी.

कौन रख पाएगा एके -47 हथियार
माननीयों की सुरक्षा में सेक्शन अफसर ही एके-47 हथियार रख पाएंगे, राज्य पुलिस के द्वारा जिन लोगों को जेड प्लस, जेड या वाई कटैगरी की सुरक्षा दी गई हैं. उनके सुरक्षा में केवल सेक्शन अफसर के पास ही एके-47 होगा. शेष पुलिसकर्मियों को हथियार वापस कर कार्रवाईन या पिस्टल दिए जाएंगे.

Last Updated : May 10, 2020, 12:02 AM IST
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