रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में गुरुवार को परिवहन विभाग से संबंधित अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव केके सोन कोर्ट में उपस्थित हुए. कोर्ट ने सचिव के जवाब पर संतुष्टि जताई. राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय देते हुए हाई कोर्ट के आदेश का हर हाल में अनुपालन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश का अनुपालन होने के बाद सूचित करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.
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मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पांचवीं और छठी वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं मिला है. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित सचिव से पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं लाभ दिया गया. इसपर सचिव ने अदालत को आश्वस्त किया कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मचारी को लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. शीघ्र ही सभी तरह के लाभ दिया जाएगा. अदालत ने सचिव के जवाब पर संतुष्टि जताई.
बता दें कि झारखंड राज्य बंटवारा के बाद परिवहन विभाग में बिहार से आए कर्मचारी को समायोजित कर लिया गया. लेकिन उन कर्मचारियों को पांचवीं और छठी वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया. इसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर अदालत ने लाभ देने का आदेश दिया था. लेकिन समय बीत जाने के बाद भी यह लाभ नहीं दिया गया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने अवमाननावाद याचिका दायर की, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई की है.