ETV Bharat / city

टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट नाराज, JPSC से पूछा- किस नियम के तहत विज्ञापन में हुआ बदलाव?

टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट नाराज है. अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से यह जानना चाहा कि विज्ञापन में दिए गए शर्त के बावजूद सर्टिफिकेट जमा करने के लिए तिथि कैसे और किस नियम के तहत बढ़ाई गई है. मामले की अलगी सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

town planner appointment case
town planner appointment case
author img

By

Published : Dec 7, 2021, 7:47 PM IST

रांची: टाउन प्लानर नियुक्ति (Town Planner Appointment) परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से यह जानना चाहा कि विज्ञापन में दिए गए शर्त के बावजूद सर्टिफिकेट जमा करने के लिए तिथि कैसे बढ़ाई गई? किस नियम के तहत उसे बढ़ाया गया है? क्या जेपीएससी के पास यह अधिकार है? और क्या विज्ञापन में बदलाव के लिए सरकार से अनुमति ली गई है? इस पर विस्तृत बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एस.एन पाठक की अदालत में टाउन प्लानर नियुक्ति (Town Planner Appointment) परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञापन में दिए गए शर्तों को नियम की अनदेखी कर बदलाव किया है. सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पहले के विज्ञापन में जो तिथि निर्धारित की गई थी उसमें बदलाव कर दिया गया, जो JPSC के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इसलिए इस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए.

ये भी पढ़ें: मोदी सरनेम पर विवादित बयान मामला: राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है. अभ्यर्थी के फेल होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है. सब कुछ नियम के अनुरूप हुआ है, सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जो तिथि में बदलाव किया गया था, उसके बाद साक्षात्कार हुआ है, उस साक्षात्कार में याचिकाकर्ता शामिल हुए तब तक उन्होंने तिथि में किए गए बदलाव को अदालत में चुनौती नहीं दी. लेकिन जब वह फेल हो गए उसके बाद उन्होंने याचिका दायर की है. इसलिए इनका जो भी आरोप है वह गलत है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए.

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सक्सेसफुल कैंडीडेट्स में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञापन के लिए जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है उसका प्रमाण पत्र विज्ञापन निकाले जाने के बाद के तिथि से निर्गत किया गया है. उस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है यह गलत है, क्योंकि विज्ञापन निकलने से पहले के प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं. इसलिए इस परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर दिया जाए.

2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई. सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भी भेज दी गई है. लेकिन नियुक्ति के परिणाम को याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह परिणाम गलत है, इसे हटा कर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए.

रांची: टाउन प्लानर नियुक्ति (Town Planner Appointment) परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से यह जानना चाहा कि विज्ञापन में दिए गए शर्त के बावजूद सर्टिफिकेट जमा करने के लिए तिथि कैसे बढ़ाई गई? किस नियम के तहत उसे बढ़ाया गया है? क्या जेपीएससी के पास यह अधिकार है? और क्या विज्ञापन में बदलाव के लिए सरकार से अनुमति ली गई है? इस पर विस्तृत बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एस.एन पाठक की अदालत में टाउन प्लानर नियुक्ति (Town Planner Appointment) परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञापन में दिए गए शर्तों को नियम की अनदेखी कर बदलाव किया है. सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पहले के विज्ञापन में जो तिथि निर्धारित की गई थी उसमें बदलाव कर दिया गया, जो JPSC के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इसलिए इस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए.

ये भी पढ़ें: मोदी सरनेम पर विवादित बयान मामला: राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है. अभ्यर्थी के फेल होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है. सब कुछ नियम के अनुरूप हुआ है, सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जो तिथि में बदलाव किया गया था, उसके बाद साक्षात्कार हुआ है, उस साक्षात्कार में याचिकाकर्ता शामिल हुए तब तक उन्होंने तिथि में किए गए बदलाव को अदालत में चुनौती नहीं दी. लेकिन जब वह फेल हो गए उसके बाद उन्होंने याचिका दायर की है. इसलिए इनका जो भी आरोप है वह गलत है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए.

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सक्सेसफुल कैंडीडेट्स में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञापन के लिए जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है उसका प्रमाण पत्र विज्ञापन निकाले जाने के बाद के तिथि से निर्गत किया गया है. उस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है यह गलत है, क्योंकि विज्ञापन निकलने से पहले के प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं. इसलिए इस परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर दिया जाए.

2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई. सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भी भेज दी गई है. लेकिन नियुक्ति के परिणाम को याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह परिणाम गलत है, इसे हटा कर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.