ETV Bharat / city

सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया - etv bharat news

निवेशकों का रुपया नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय (Sahara Group Chairman Subrata Roy) के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी हो गया है. पटना ‌हाईकोर्ट‌ ने सहारा प्रमुख को सशरीर आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन रॉय पेश नहीं हुए. पढ़ें पूरी खबर

sahara-chief-to-appear-patna-high-court-about-investors-money
सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
author img

By

Published : May 13, 2022, 12:10 PM IST

Updated : May 13, 2022, 12:18 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में आज भी सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय पेश नहीं हुए. अब कोर्ट की तरफ से सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है. साथ ही, पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. अदालत ने आज सुबह 10:30 बजे सुब्रत राय सहारा सशरीर आने के लिए कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे. अब इस मामले में 17 मई को फिर से सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट का आदेश, 11 मई को हाजिर हों सुब्रत रॉय सहारा

आज कोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत रॉय: सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27 अप्रैल 2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया गया था. कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि 13 मई को उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा. सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा था.

ये भी पढ़ें: सहारा इंडिया के दफ्तर में उपभोक्ताओं ने किया जमकर हंगामा, कुर्सी और पंखे तोड़े, सभी ब्रांच बंद कराये

पहले 11 मई को होना था पेश: इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दीं जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. मालूम हो कि 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये पैसे के भुगतान को लेकर सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत रॉय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था. सुब्रत राय बुधवार को ही पटना पहुंच गए थे लेकिन किसी वजह से पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी थी. 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के यह बताया था कि कंपनी के ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन कोर्ट ने दलील को नामंजूर कर दिया था और सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में आज भी सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय पेश नहीं हुए. अब कोर्ट की तरफ से सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है. साथ ही, पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. अदालत ने आज सुबह 10:30 बजे सुब्रत राय सहारा सशरीर आने के लिए कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे. अब इस मामले में 17 मई को फिर से सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट का आदेश, 11 मई को हाजिर हों सुब्रत रॉय सहारा

आज कोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत रॉय: सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27 अप्रैल 2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया गया था. कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि 13 मई को उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा. सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा था.

ये भी पढ़ें: सहारा इंडिया के दफ्तर में उपभोक्ताओं ने किया जमकर हंगामा, कुर्सी और पंखे तोड़े, सभी ब्रांच बंद कराये

पहले 11 मई को होना था पेश: इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दीं जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. मालूम हो कि 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये पैसे के भुगतान को लेकर सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत रॉय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था. सुब्रत राय बुधवार को ही पटना पहुंच गए थे लेकिन किसी वजह से पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी थी. 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के यह बताया था कि कंपनी के ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन कोर्ट ने दलील को नामंजूर कर दिया था और सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

Last Updated : May 13, 2022, 12:18 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.