रांची: साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच कर रही है. इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है. जिस आदेश के बाद अब पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है. एसटी एससी के मनीष रंजन की अदालत ने एससीएसटी थाने के पंकज मिश्रा, डीएसपी प्रमोद मिश्रा, एससी एसटी थाने के थाना प्रभारी और रांची सिटी एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
अदालत ने यह फैसला प्रार्थी पद्मावती के कंप्लेंट केस पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने एससीएसटी थाने को पंकज मिश्रा, डीएसपी प्रमोद मिश्रा, एससी एसटी थाना के थाना प्रभारी और रांची सिटी एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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रांची सिविल कोर्ट के एसटीएससी स्पेशल जज मनीष रंजन ने अपने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी 153 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाए. मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें रूपा तिर्की के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस मामले में संज्ञान लेते हुए दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत रूपा तिर्की की मां ने विभिन्न जगहों पर की थी. जिसे अनसुना कर दिया गया था. जिसके बाद रूपा तिर्की की मां ने अधिवक्ता के माध्यम से सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.