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कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में दर और हुआ कम, स्वास्थ विभाग ने दर में किया संशोधन - revised fee for corona treatment

राज्य सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के दर में एक बार फिर संशोधन किया है. वहीं, कोरोना मरीज की इलाज को लेकर निजी अस्पतालों के लिये संशोधित शुल्क तैयार किए गए हैं, जिसे जिले के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है.

rate in private hospitals for treatment of corona patients decreased
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Published : Oct 9, 2020, 10:15 PM IST

रांचीः राज्य सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के दर में एक बार फिर संशोधन किया है. स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र के माध्यम से कहा है कि कोरोना मरीज की इलाज को लेकर निजी अस्पतालों के लिये संशोधित शुल्क तैयार किए गए हैं, जिसे जिले के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है.

ये भी पढ़ें-पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, प्रतिनिधियों को याद आया विकास फंड

रांची, पू.सिंहभूम, धनबाद, बोकारो को "ए" श्रेणी में रखा गया है. वहीं, हजारीबाग,पलामू, देवघर, सरायकेला, रामगढ़ और गिरिडीह को "बी" श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा अन्य जिलों को "सी" श्रेणी में रखा गया है.

निजी अस्पताल संचालकों के साथ हुई बैठक के बाद स्वास्थ विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि संशोधित दर के हिसाब से "ए" श्रेणी में शामिल जिलों के निजी अस्पतालों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की इलाज में अधिकतम बारह हजार लगेंगे. वहीं, न्यूनतम साढ़े सात हजार तक लगेंगे. वहीं, जिस जिले को बी श्रेणी में रखा गया है वहां पर अधिकतम इलाज का दर साढ़े ग्यारह हजार रखा गया है तो न्यूनतम साढे़ छह हजार रखा गया है.

इसके अलावा जिस जिले को सी श्रेणी में रखा गया है, वहां पर कोरोना के मरीजों के इलाज का अधिकतम दर निजी अस्पतालों के लिए साढ़े दस हजार रखा गया है और न्यूनतम दर पांच हजार रखा गया है. जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए संशोधित दर से यह तय हो गया कि अब कोरोना के मरीजों को इलाज में अधिक से अधिक बारह हजार रुपये ही लगेंगे. अगर इससे अधिक कोई निजी अस्पताल मरीजों से ज्यादा पैसा लेता है तो उस पर स्वास्थ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी.

रांचीः राज्य सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के दर में एक बार फिर संशोधन किया है. स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र के माध्यम से कहा है कि कोरोना मरीज की इलाज को लेकर निजी अस्पतालों के लिये संशोधित शुल्क तैयार किए गए हैं, जिसे जिले के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है.

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रांची, पू.सिंहभूम, धनबाद, बोकारो को "ए" श्रेणी में रखा गया है. वहीं, हजारीबाग,पलामू, देवघर, सरायकेला, रामगढ़ और गिरिडीह को "बी" श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा अन्य जिलों को "सी" श्रेणी में रखा गया है.

निजी अस्पताल संचालकों के साथ हुई बैठक के बाद स्वास्थ विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि संशोधित दर के हिसाब से "ए" श्रेणी में शामिल जिलों के निजी अस्पतालों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की इलाज में अधिकतम बारह हजार लगेंगे. वहीं, न्यूनतम साढ़े सात हजार तक लगेंगे. वहीं, जिस जिले को बी श्रेणी में रखा गया है वहां पर अधिकतम इलाज का दर साढ़े ग्यारह हजार रखा गया है तो न्यूनतम साढे़ छह हजार रखा गया है.

इसके अलावा जिस जिले को सी श्रेणी में रखा गया है, वहां पर कोरोना के मरीजों के इलाज का अधिकतम दर निजी अस्पतालों के लिए साढ़े दस हजार रखा गया है और न्यूनतम दर पांच हजार रखा गया है. जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए संशोधित दर से यह तय हो गया कि अब कोरोना के मरीजों को इलाज में अधिक से अधिक बारह हजार रुपये ही लगेंगे. अगर इससे अधिक कोई निजी अस्पताल मरीजों से ज्यादा पैसा लेता है तो उस पर स्वास्थ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी.

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