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हाई कोर्ट में पेश हुए रांची एसएसपी, कहा- हटा लिया जाएगा अवैध निर्माण

डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में हाई कोर्ट में रांची के सीनियर एसपी पेश हुए जहां उन्होंने अदालत से अवैध निर्माण हटाने के लिए कुछ समय की मांग की. कोर्ट ने उन्हें चार दिन का समय देते हुए अवैध निर्माण हटाकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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Published : Dec 7, 2021, 4:49 PM IST

Updated : Dec 7, 2021, 5:00 PM IST

Ranchi SSP in Jharkhand High Court
Ranchi SSP in Jharkhand High Court

रांची: डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में रांची के सीनियर एसपी अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अवैध निर्माण को हटा लिया जाएगा इसके लिए कुछ समय दिया जाए. अदालत ने उन्हें 4 दिन का समय देते हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है. आदेश का अनुपालन करने के बाद मामले में शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को जानकारी भी देने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर राजधानी रांची के सीनियर एसपी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए. अदालत ने यह जानना चाहा कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी अधिवक्ता के गेट के सामने अवैध निर्माण कैसे किया गया. जिस पर सीनियर पुलिस अधीक्षक ने अदालत को आश्वस्त किया कि कुछ में अवैध निर्माण हटा दिया जाएगा. वहीं, सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रीता विनीता भी उपस्थित हुई. उन्होंने अदालत को अंडरटेकिंग दिया कि 2 दिन में वे निर्माण हटा लेंगी. अदालत ने उन्हें 4 दिन का समय देते हुए उस निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. सभी पक्षों को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सूचित करने को कहा है.

ये भी पढ़ें: झारखंड सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, 20 दिसंबर तक प्रमोशन पर स्टैंड क्लियर करें या हाजिर हों चीफ सेक्रेटरी

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमरेंद्र प्रधान के डोरंडा के गौरी शंकर नगर स्थित मकान के गेट के सामने अवैध निर्माण कर दिया गया था और उन्हें बंधक बना लिया गया था. वे लोग उस परिसर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने के कारण अवैध निर्माण नहीं हटाया जा सका. बाद में पुलिस बल की संख्या बढ़ी और उन लोगों को वहां से मुक्त किया गया. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने सीनियर एसपी को हाजिर होने का आदेश दिया था. उसी आदेश के तहत आज वह हाई कोर्ट में हाजिर हुए.

रांची: डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में रांची के सीनियर एसपी अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अवैध निर्माण को हटा लिया जाएगा इसके लिए कुछ समय दिया जाए. अदालत ने उन्हें 4 दिन का समय देते हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है. आदेश का अनुपालन करने के बाद मामले में शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को जानकारी भी देने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर राजधानी रांची के सीनियर एसपी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए. अदालत ने यह जानना चाहा कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी अधिवक्ता के गेट के सामने अवैध निर्माण कैसे किया गया. जिस पर सीनियर पुलिस अधीक्षक ने अदालत को आश्वस्त किया कि कुछ में अवैध निर्माण हटा दिया जाएगा. वहीं, सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रीता विनीता भी उपस्थित हुई. उन्होंने अदालत को अंडरटेकिंग दिया कि 2 दिन में वे निर्माण हटा लेंगी. अदालत ने उन्हें 4 दिन का समय देते हुए उस निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. सभी पक्षों को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सूचित करने को कहा है.

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Last Updated : Dec 7, 2021, 5:00 PM IST
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