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प्लास्टिक पर बैन: जागरुकता फैलाने के बजाय जुर्माना वसूलने की तैयारी में जुटा रांची नगर निगम - रांची न्यूज

सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक जुलाई से झारखंड सहित देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है. इसके बावजूद अगर प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पकड़े गये तो जुर्माना वसूला जाएगा.

Ranchi Municipal Corporation
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Published : Jul 15, 2022, 4:05 PM IST

Updated : Jul 15, 2022, 4:21 PM IST

रांचीः निगम प्रदूषण को लेकर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है. रांची नगर निगम ने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए कड़ाई शुरू कर दी है. शुक्रवार से निगम ने अभियान की शुरुआत की है. अब प्लास्टिक के थैले में सामान लेकर चलने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला जाएगा.

सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने प्लेट, कटोरी, बैनर, छोटे-बड़े झंडे, पोस्टर, सजावट सहित अन्य सामग्री बेचने, भंडारण करने और घर में रखने पर पकड़े जाने पर एक साल की जेल या एक लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है. नगर निगम के अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने कहा है कि लोगों के बीच जागरुकता फैलाने के बाद अब निगम अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है. जिसमें पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जायेगा.

देखें पूरी खबर


नहीं चला प्लास्टिक पर बैन को लेकर जागरुकता अभियानः सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लेकर नगर निगम के द्वारा जागरुकता अभियान चलाने के बजाय जुर्माना वसूलने की तैयारी की जा रही है. आज भी रांची जैसे शहर में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हजारों की संख्या में रोजी रोजगार के लिए आते हैं. उन्हें पता ही नहीं है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध है. दुकानदार बेबस हैं कि समझाएं तो समझाएं कैसे. अटल वेंडर मार्केट के दुकानदार कृष्णा साव बताते हैं कि ग्राहक कागज का थैला लेना पसंद नहीं करते. नगर निगम को चाहिए कि विभिन्न चौक चौराहों से लेकर कचड़ा उठाव वाली गाड़ी के माध्यम से प्रचार प्रसार करते. दुकानदार सौरभ बताते हैं कि आम लोगों को जागरूक करने का काम नगर निगम का है लेकिन नगर निगम जागरुकता फैलाने के बजाय जुर्माना वसूलने में ज्यादा ध्यान दे रहा है.

रांचीः निगम प्रदूषण को लेकर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है. रांची नगर निगम ने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए कड़ाई शुरू कर दी है. शुक्रवार से निगम ने अभियान की शुरुआत की है. अब प्लास्टिक के थैले में सामान लेकर चलने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला जाएगा.

सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने प्लेट, कटोरी, बैनर, छोटे-बड़े झंडे, पोस्टर, सजावट सहित अन्य सामग्री बेचने, भंडारण करने और घर में रखने पर पकड़े जाने पर एक साल की जेल या एक लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है. नगर निगम के अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने कहा है कि लोगों के बीच जागरुकता फैलाने के बाद अब निगम अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है. जिसमें पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जायेगा.

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नहीं चला प्लास्टिक पर बैन को लेकर जागरुकता अभियानः सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लेकर नगर निगम के द्वारा जागरुकता अभियान चलाने के बजाय जुर्माना वसूलने की तैयारी की जा रही है. आज भी रांची जैसे शहर में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हजारों की संख्या में रोजी रोजगार के लिए आते हैं. उन्हें पता ही नहीं है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध है. दुकानदार बेबस हैं कि समझाएं तो समझाएं कैसे. अटल वेंडर मार्केट के दुकानदार कृष्णा साव बताते हैं कि ग्राहक कागज का थैला लेना पसंद नहीं करते. नगर निगम को चाहिए कि विभिन्न चौक चौराहों से लेकर कचड़ा उठाव वाली गाड़ी के माध्यम से प्रचार प्रसार करते. दुकानदार सौरभ बताते हैं कि आम लोगों को जागरूक करने का काम नगर निगम का है लेकिन नगर निगम जागरुकता फैलाने के बजाय जुर्माना वसूलने में ज्यादा ध्यान दे रहा है.

Last Updated : Jul 15, 2022, 4:21 PM IST
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