रांची: 'मोदी चोर है' के बयान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है. 3 जुलाई को राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है.
3 जुलाई को अपना पक्ष रखने का समय
राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान 'मोदी परिवार चोर है' को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज किया गया है. इसी कंप्लेंन केस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में हुई. अदालत अधिवक्ता प्रदीप मोदी के द्वारा दायर शिकायतवाद पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है. साथ ही 3 जुलाई को अपना पक्ष रखने का समय दिया है.
कांग्रेस ने रैली के दौरान की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था. जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है. साथ ही उन्होंने कहा था कि आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है, आखिर सारे मोदी चोर क्यों हैं.
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राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा
शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया. जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विपुल कुमार की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है.