ETV Bharat / city

निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, दाखिल की याचिका - राहुल गांधी की याचिका

कांग्रेस नेता राहुल गांधी निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट गए हैं. उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है. सोमवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की.

Rahul Gandhi petitioned in Jharkhand High Court
राहुल गांधी
author img

By

Published : Jan 20, 2020, 10:51 PM IST

रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट गए हैं. उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है. राहुल गांधी के सभी मोदी चोर है के बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया है.

देखिए पूरी खबर

इसमें उन्हें 22 फरवरी को निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है आखिर सारे मोदी चोर क्यों हैं.

शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया. जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.

ये भी पढ़ें: झारखंड के आदिवासियों की अनोखी परंपराः खौलते तेल से निकालते हैं पकवान, हर साल लगता है मेला
इसी मामले में निचली अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. इसके साथ ही 22 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. इसको लेकर सोमवार को निचली अदालत के द्वारा जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट गए हैं. उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है. राहुल गांधी के सभी मोदी चोर है के बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया है.

देखिए पूरी खबर

इसमें उन्हें 22 फरवरी को निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है आखिर सारे मोदी चोर क्यों हैं.

शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया. जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.

ये भी पढ़ें: झारखंड के आदिवासियों की अनोखी परंपराः खौलते तेल से निकालते हैं पकवान, हर साल लगता है मेला
इसी मामले में निचली अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. इसके साथ ही 22 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. इसको लेकर सोमवार को निचली अदालत के द्वारा जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

Intro:निचली अदालत के द्वारा जारी समन के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे झारखंड हाई कोर्ट, सभी मोदी चोर है क्या बयान को लेकर निचली अदालत ने 22 फरवरी को उपस्थित होने का दिया है आदेश

रांची
बाइट---राजेश ठाकुर राहुल गांधी पैरवीकार

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी निचली अदालत से जारी संबंध के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है उन्होंने हाईकोर्ट में निकली अदालत से जारी समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है राहुल गांधी के सभी मोदी चोर है के बयान पर निचली अदालत ने कांग्रेस नेता को समन जारी किया है इसमें उन्हों 22 फरवरी को निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है जिसको लेकर आज राहुल गांधी के पैरवीकार राजेश ठाकुर के द्वारा याचिका दाखिल की गई है


जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है साथ ही उन्होंने कहा था कि आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है आखिर सारे मोदी चोर क्यों है




Body:शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है इस संबंध में शिकायत कर्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था लेकिन ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया जिसको लेकर शिकायत कर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। इसी मामले में निचली अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है साथ ही 22 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। जिसको लेकर आज निचली अदालत के द्वारा जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया है


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.