रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट गए हैं. उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत से जारी समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है. राहुल गांधी के सभी मोदी चोर है के बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया है.
इसमें उन्हें 22 फरवरी को निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है आखिर सारे मोदी चोर क्यों हैं.
शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया. जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.
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इसी मामले में निचली अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. इसके साथ ही 22 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. इसको लेकर सोमवार को निचली अदालत के द्वारा जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.