रांची: राजधानी में संक्रमित मरीजों की अंत्येष्टि भारत सरकार के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को संक्रमित मरीजों की अंत्येष्टि नियमानुसार करने का निर्देश दिया है. अदालत ने झारखंड सरकार के दिए गए जवाब पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता गुलाब प्रजापति की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश डॉ सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने आवासीय कार्यालय से अदालती कार्यवाही में अपना पक्ष रखा.
सरकार के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने संक्रमित मरीजों की अंत्येष्टि के लिए रांची के बुंडू में जमीन चिन्हित कर लिया गया है. अब अंत्येष्टि में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, निर्विवाद रूप से भारत सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार संक्रमित मरीजों की अंत्येष्टि की जाएगी. अदालत ने राज्य सरकार की जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.
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बता दें कि पूर्व में राजधानी रांची में संक्रमित मरीज की अंत्येष्टि के दौरान काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद याचिकाकर्ता गुलाब प्रजापति ने भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार संक्रमित मरीज की अंत्येष्टि करने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.