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छठी JPSC की नियुक्ति पर रोक लगाने के मामले में 5 अगस्त को सुनवाई, अदालत ने जेपीएससी और राज्य सरकार से मांगा जवाब

छठी जेपीएससी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने मामले में 5 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है. वहीं अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

Hearing in HC in 6th JPSC appointment case
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 29, 2020, 7:50 PM IST

रांचीः छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के बिंदु पर 5 अगस्त को सुनवाई करने की बात करते हुए फिलहाल रोक नहीं लगायी है, लेकिन याचिका को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार द्वारा दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. जिस पर अदालत ने फिलहाल रोक नहीं लगायी है, लेकिन इस बिंदु पर 5 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित सभी मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- रांचीः रंगदारी वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार, काफी समय से था फरार

बता दें कि प्रशांत कुमार ने छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है. उन्होंने बताया है कि जेपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता हुई हैं, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा ली जाए. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

रांचीः छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के बिंदु पर 5 अगस्त को सुनवाई करने की बात करते हुए फिलहाल रोक नहीं लगायी है, लेकिन याचिका को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार द्वारा दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. जिस पर अदालत ने फिलहाल रोक नहीं लगायी है, लेकिन इस बिंदु पर 5 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित सभी मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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बता दें कि प्रशांत कुमार ने छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है. उन्होंने बताया है कि जेपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता हुई हैं, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा ली जाए. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

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