रांचीः ईडी की ओर से गिरफ्तार की गई निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर हर दिन नये खुलासे हो रहे हैं. ईडी के आरोप पत्र में यह जिक्र किया गया है कि पूजा सिंघल अपनी काली कमायी की लाइजनिंग के लिए कुक अमित कुमार के नाम का इस्तेमाल करती थी (Cook Amit Kumar name used for black money). इसके लिए पूजा सिंघल फेस टाइम का प्रयोग किया करती थी.
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आईफोन के फेसटाइम का इस्तेमालः ईडी के आरोप पत्र में इस बात का जिक्र है कि पूजा सिंघल अपने आईफोन पर फेसटाइम में अमित के मोबाइल नंबर 8797099351 का इस्तेमाल करती थी. दरअसल, फेसटाइम एक सुरक्षित डिवाइस है, जो सिर्फ आईफोन में एप्लीकेशन है. विशेषज्ञों से जानकारी के अनुसार फेसटाइम को काफी सिक्योर माना जाता है. इसके कॉल और वीडियो कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता. प्राइवेसी के लिए फेसटाइम का इस्तेमाल किया जाता था. ईडी ने हालिया कोर्ट में दिए आरोप पत्र में इन बातों का जिक्र किया है.
सीए सुमन कुमार ने कई दफे कैश अस्पताल में जमा कराएः पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के अस्पताल का इस्तेमाल भी काली कमायी को सफेद बनाने में किया जाता था. सीए सुमन कुमार ने पूछताछ में बताया था कि उसके घर पर जो 17 करोड़ से अधिक नकदी बरामद की गई थी, उसमें अधिकांश हिस्सा पूजा सिंघल का था. पूजा सिंघल के फेसटाइम नंबर की जानकारी सुमन कुमार ने भी दी थी. सुमन कुमार ने 10 लाख रुपये पूजा सिंघल के भाई सिद्धार्थ सिंघल को दिए थे. वहीं जांच में यह बात बतायी गई है कि पल्स अस्पताल में छह से सात बार सुमन कुमार ने 10- 10 लाख जमा कराए थे, ताकि फर्जी बिल और रिसिट बनाए जा सके.
झारखंड सरकार को अवैध खनन के कारण 155 करोड़ का नुकसानः ईडी की जांच में यह बात सामने आयी है कि साल 2020 से साहिबगंज और उससे सटे इलाके में अवैध खनन और परिवहन के कारण 155 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है. ईडी की जांच में यह तथ्य आए हैं कि स्टोन चिप्स के 3531 रेक बगैर चालान ही अलग अलग जगहों से भेजे गए. ईडी को अंदेशा है कि राजस्व का नुकसान 155 करोड़ से अधिक का भी हो सकता है. ईडी ने आरोप पत्र में 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन होने का दावा किया है. ईडी के आरोप पत्र में जिक्र है कि तकरीबन 6295773 क्यूबिक मीटर स्टोन चिप्स रेक के जरिए बगैर चालान बाहर भेजा गया.
रिम्स में इलाजरत है पूजा सिंघलः फिलहाल निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रही हैं. बताया जा रहा है कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से 2 दिन पहले रिम्स लाया गया. अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को कई बार खारिज भी कर चुका है.