ETV Bharat / city

रांची की निर्भया को मिला इंसाफ, 21 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान - रांची में हत्याकांड मामले में होगी सुनवाई

main accused in ranchi rape and murder
निर्भया को मिला इंसाफ
author img

By

Published : Dec 20, 2019, 12:00 PM IST

Updated : Dec 20, 2019, 1:24 PM IST

11:53 December 20

CBI कोर्ट ने आरोपी राहुल को ठहराया दोषी

देखें पूरी खबर

रांची: निर्भया हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है. बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने वाले राहुल को सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है. 2016 में सदर थाना क्षेत्र हुई इस वारदात पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत फैसला सुनाया.

बीटेक की छात्रा को रांची सिविल कोर्ट से इंसाफ मिला. सीबीआई की विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने बूटी बस्ती की बीटेक छात्रा की हत्याकांड के आरोपी राहुल राय उर्फ रॉकी राज के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे दोषी पाया है. इस मामले में सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी.  

इस केस को प्राथमिकता देते हुए त्वरित सुनवाई की है. अदालत आरोप गठन के बाद डे-टू-डे सुनवाई करते हुए करीब 30 के कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है. मामले में आरोपी पर 25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया था 8 नवंबर से गवाही शुरू हुई. दूसरी ओर सीबीआई ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 18 कार्य दिवस में कोर्ट के समक्ष 30 गवाहों को पेश कर उनका बयान दर्ज कराया गया.

ये भी पढ़ें- सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने किया मतदान, लोगों से वोट करने की अपील की

बता दें कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपित बनाया है. उसे 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था. 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी. 
 

11:53 December 20

CBI कोर्ट ने आरोपी राहुल को ठहराया दोषी

देखें पूरी खबर

रांची: निर्भया हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है. बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने वाले राहुल को सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है. 2016 में सदर थाना क्षेत्र हुई इस वारदात पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत फैसला सुनाया.

बीटेक की छात्रा को रांची सिविल कोर्ट से इंसाफ मिला. सीबीआई की विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने बूटी बस्ती की बीटेक छात्रा की हत्याकांड के आरोपी राहुल राय उर्फ रॉकी राज के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे दोषी पाया है. इस मामले में सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी.  

इस केस को प्राथमिकता देते हुए त्वरित सुनवाई की है. अदालत आरोप गठन के बाद डे-टू-डे सुनवाई करते हुए करीब 30 के कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है. मामले में आरोपी पर 25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया था 8 नवंबर से गवाही शुरू हुई. दूसरी ओर सीबीआई ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 18 कार्य दिवस में कोर्ट के समक्ष 30 गवाहों को पेश कर उनका बयान दर्ज कराया गया.

ये भी पढ़ें- सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने किया मतदान, लोगों से वोट करने की अपील की

बता दें कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपित बनाया है. उसे 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था. 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी. 
 

Intro:रांची


रांची के निर्भया को मिला इंसाफ हत्याकांड का मुख्य आरोपी राहुल को सीबीआई कोर्ट ने ठहराया दोषी, बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की घटना को दिया गया था अंजाम,2016 में सदर थाना क्षेत्र हुई थी घटना सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के अदालत ने सुनाया फैसलाBody:ब्रेकिंग....Conclusion:
Last Updated : Dec 20, 2019, 1:24 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.