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मतदान केंद्रों से होगी लाइव स्ट्रीमिंग, गलत गतिविधियां करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई - Jharkhand assembly election

झारखंड में 30 नवंबर से होने जा रहे विधानसभा चुनाव की वेबकास्टिंग की जाएगी. इसके तहत मंत्रिमंडल एवं निर्वाचन विभाग के उपसचिव शब्बीर अहमद ने राज्य के सभी जिलों में नियुक्त नोडल अफसर और इसके ऑपरेशन से जुड़े तकनीकी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया.

ट्रेनिंग लेते वेबकास्टिंग पदाधिकारी
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Published : Nov 19, 2019, 11:04 PM IST

रांची: झारखंड में 30 नवंबर से होने जा रहे विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के झारखंड विधानसभा चुनाव की वेबकास्टिंग की जाएगी. इसके लिए सभी जिलों में नियुक्त नोडल अफसर और इसके ऑपरेशन से जुड़े तकनीकी कर्मियों के लिए मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया.


जिलों में बनाया जा रहा है कंट्रोल रूम
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्रिमंडल एवं निर्वाचन विभाग के उपसचिव शब्बीर अहमद ने बताया कि चुनाव के दौरान हर जिले में कम से कम 25 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिं किया जाएगा. उपसचिव ने कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर मतदान संबंधी गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है. मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग देखने व निगरानी करने के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय और सभी जिलों में कंट्रोल रुम बनाया जा रहा है.

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वेबकास्टिंग की होगी निरंतर मॉनिटरिंग
जिला स्थित नियंत्रण कक्ष में एक नोडल पदाधिकारी और तकनीकी सहायक सहित लाइव वेबकास्टिंग की निरंतर निगरानी के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. वहीं इस दौरान किसी तकनीकी समस्या से निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे. वहीं कंट्रोल रूम में वायरलेस सेट से युक्त एक पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी.


वेबकास्टिंग की होगी टेस्टिंग
कार्यक्रम में उपसचिव ने बताया कि मतदान के दो दिन पहले ही वेबकास्टिंग वाले मतदान केंद्रों से होनेवाली लाइव स्ट्रीमिंग का प्रदर्शन, क्वालिटी और निरंतरता की टेस्टिंग कर ली जाएगी ताकि मतदान के दिन वेबकास्टिंग को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

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गलत गतिविधियां करने पर होगी कार्रवाई
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को बताते हुए उपसचिव ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) किसी मतदाता के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट या सुरक्षा कर्मी दिखें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही किसी भी स्थिति में अगर कोई गलत गतिविधि दिखती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

रांची: झारखंड में 30 नवंबर से होने जा रहे विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के झारखंड विधानसभा चुनाव की वेबकास्टिंग की जाएगी. इसके लिए सभी जिलों में नियुक्त नोडल अफसर और इसके ऑपरेशन से जुड़े तकनीकी कर्मियों के लिए मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया.


जिलों में बनाया जा रहा है कंट्रोल रूम
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्रिमंडल एवं निर्वाचन विभाग के उपसचिव शब्बीर अहमद ने बताया कि चुनाव के दौरान हर जिले में कम से कम 25 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिं किया जाएगा. उपसचिव ने कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर मतदान संबंधी गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है. मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग देखने व निगरानी करने के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय और सभी जिलों में कंट्रोल रुम बनाया जा रहा है.

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वेबकास्टिंग की होगी निरंतर मॉनिटरिंग
जिला स्थित नियंत्रण कक्ष में एक नोडल पदाधिकारी और तकनीकी सहायक सहित लाइव वेबकास्टिंग की निरंतर निगरानी के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. वहीं इस दौरान किसी तकनीकी समस्या से निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे. वहीं कंट्रोल रूम में वायरलेस सेट से युक्त एक पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी.


वेबकास्टिंग की होगी टेस्टिंग
कार्यक्रम में उपसचिव ने बताया कि मतदान के दो दिन पहले ही वेबकास्टिंग वाले मतदान केंद्रों से होनेवाली लाइव स्ट्रीमिंग का प्रदर्शन, क्वालिटी और निरंतरता की टेस्टिंग कर ली जाएगी ताकि मतदान के दिन वेबकास्टिंग को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

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गलत गतिविधियां करने पर होगी कार्रवाई
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को बताते हुए उपसचिव ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) किसी मतदाता के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट या सुरक्षा कर्मी दिखें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही किसी भी स्थिति में अगर कोई गलत गतिविधि दिखती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

Intro:जिलों में मतदान के दिन 25 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग ,वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय और सभी जिलों में बनाया जा रहा कंट्रोल रुम

रांची।

विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हर जिले में कम से कम 25 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग किया जाना है. मंगलवार को शब्बीर अहमद, उप सचिव ने वेबकास्टिंग के लिए सभी जिलों में नियुक्त नोडल अफसर औऱ इसके ऑपरेशन से जुड़े तकनीकी कर्मियों के लिए आय़ोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर मतदान संबंधी गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है. मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग देखने व निगरानी करने के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय और सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रुम) बनाया जा रहा है.

मतदान के दिन वेबकास्टिंग की होगी निरंतर मॉनिटरिंग
जिला स्थित नियंत्रण कक्ष में एक नोडल पदाधिकारी औऱ तकनीकी सहायक सहित लाइव वेबकास्टिंग की निरंतर निगरानी के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. वेबकास्टिंग की लाइव मॉनिटरिंग के दौरान किसी भी त्रृटि के लिए समय पर और त्वरित सुधार आवश्यक कार्रवाई जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए नियंत्रण कक्ष में वायरलेस सेट से युक्त एक पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी.

मतदान के दो दिन पहले कर ली जाए वेबकास्टिंग की टेस्टिंग

उप सचिव ने बताया कि मतदान के दो दिन पूर्व ही वेबकास्टिंग वाले मतदान केंद्रों से होनेवाली लाइव स्ट्रीमिंग का प्रदर्शन, क्वालिटी और निरंतरता की टेस्टिंग कर लिया जाए, ताकि मतदान के दिन वेबकास्टिंग को लेकर किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो. इसके साथ मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत वेबकास्टिंग से संबंधित डेटा को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे.

गलत गतिविधियां प्रदर्शित होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्द की जाएगी कार्रवाई

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) किसी मतदाता के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट अथवा सुरक्षा कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति को पोलिंग कंपार्टमेंट के पास नहीं जाना है और किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को पोलिंग बूथ के भीतर नहीं रहने देना है. इसके साथ किसी भी स्थिति में अगर कोई गलत गतिविधि प्रदर्शित होती है अथवा पता चलता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.Body:1Conclusion:2
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