रांची: वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन-4 में बुधवार से प्रदेश में खुदरा शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी. इस बाबत उत्पाद विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है. इसके साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे जुड़ा निर्देश भी दे दिया गया है. उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि राज्य के अंदर तीन तरह की व्यवस्था की गई है, पहली व्यवस्था के तहत राज्य के 9 जिलों में होम डिलीवरी और काउंटर सेल की व्यवस्था होगी. वहीं दूसरे व्यवस्था के तहत बाकी के 15 जिलों में ई-टोकन और काउंटर सेल के जरिए बिक्री होगी. वहीं तीसरी व्यवस्था के तहत ग्रामीण इलाकों में काउंटर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिक्री की जाएगी.
सुबह सात से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
उन्होंने बताया कि दुकानें सुबह सात बजे खुल जाएंगी, वहीं शाम सात बजे उन्हें बंद भी कर देना होगा. इस दौरान क्यू मैनेजमेंट और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलों के पुलिस अधिकारियों से उन दुकानों के बाहर पर्याप्त बल तैनात करने को कहा गया है. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़ और पलामू में दो तरह के सिस्टम लागू किये जायेंगे. पहला काउंटर से बिक्री और दूसरा जोमैटो और स्वीगी से होम डिलीवरी होगी.
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ई-टोकन वालों को मिलेगी प्राथमिकता
इसके अलावा वैसे जिला मुख्यालय जिनमें नगर निगम नहीं है, नगर परिषद हैं या नगर पंचायत हैं वैसे जिला मुख्यालय में काउंटर सेल के अलावे ई-टोकन की सुविधा होगी. दरअसल टोकन के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर बकाया रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक टाइम स्लॉट मिलेगा उस टाइम में संबंधित दुकान से सामान की खरीदारी करनी होगी. उस दौरान भीड़ होने के बावजूद भी टोकन की वजह से वैसे खरीददार को प्राथमिकता दी जाएगी.
20 से 22 प्रतिशत बढ़ेगी कीमत
वहीं, राज्य सरकार ने एक तरफ वैट बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं, दूसरी तरफ 10 प्रतिशत कोरोना सेस एमआरपी पर लगाया जाएगा. इस हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो शराब की कीमत में 20-22 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. हालांकि उत्पाद सचिव ने दावा किया कि डुप्लीकेसी की शिकायतों को लेकर विभाग गंभीर है.