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नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अंतिम सांस तक जेल में गुजारनी पड़ेगी जिंदगी

रांची व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों को अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही जिंदगी गुजारनी होगी.

Life imprisonment for three convicts of gang rape
Life imprisonment for three convicts of gang rape
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Published : Jan 11, 2022, 6:34 PM IST

रांची: व्यवहार न्यायालय रांची ने नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त मो. खालिद राज, बबलू और यश राज सुनौजा को पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की चारदीवारी में गुजारनी पड़ेगी. पिछली सुनवाई के दौरान ही तीनों को दोषी ठहराया गया था और सजा के बिंदु के सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी.

चाईबासा की रहने वाली पीड़िता ने 2019 में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता झारखंड के लोक गीत गाया करती थी और वह किसी स्टूडियो में लोक गीत की रिकॉर्डिंग करना चाहती थी. इस दौरान उसे कहीं से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला. पीड़ित ने फोन किया और अपनी रुचि बताई. जिसके बाद खालिद ने उसे गीत रिकॉर्ड करने के लिए रांची बुलाया.

ये भी पढ़ें: दुष्कर्मी को सजाः मुंह बोले नाना को उम्र कैद, 8 साल की नाबालिग नतिनी से किया था दुष्कर्म

पीड़ित के अनुसार, वह जब रांची पहुंची तो खालिद यश और राज सुनौजा उसे स्टूडियो ले गए. स्टूडियो के बगल में ही एक खाली कमरे में दोनों ने दुष्कर्म किया. इसके बाद बबलू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया. अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही और सबूतों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया. जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

रांची: व्यवहार न्यायालय रांची ने नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त मो. खालिद राज, बबलू और यश राज सुनौजा को पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की चारदीवारी में गुजारनी पड़ेगी. पिछली सुनवाई के दौरान ही तीनों को दोषी ठहराया गया था और सजा के बिंदु के सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी.

चाईबासा की रहने वाली पीड़िता ने 2019 में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता झारखंड के लोक गीत गाया करती थी और वह किसी स्टूडियो में लोक गीत की रिकॉर्डिंग करना चाहती थी. इस दौरान उसे कहीं से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला. पीड़ित ने फोन किया और अपनी रुचि बताई. जिसके बाद खालिद ने उसे गीत रिकॉर्ड करने के लिए रांची बुलाया.

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पीड़ित के अनुसार, वह जब रांची पहुंची तो खालिद यश और राज सुनौजा उसे स्टूडियो ले गए. स्टूडियो के बगल में ही एक खाली कमरे में दोनों ने दुष्कर्म किया. इसके बाद बबलू ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया. अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही और सबूतों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया. जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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