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राबड़ी संग न दिवाली का दीया जला सकेंगे और न छठ का अर्घ्य दे सकेंगे लालू - lalu yadav advocate

Lalu Yadav bail plea deferred hearing in Jharkhand High Court
लालू प्रसाद यादव
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Published : Nov 6, 2020, 11:58 AM IST

Updated : Nov 6, 2020, 2:10 PM IST

12:50 November 06

लालू के वकील प्रभात कुमार से बातचीत

जानकारी देते लालू के वकील प्रभात कुमार

12:39 November 06

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान

अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान

11:55 November 06

जेल में ही लालू यादव मनाएंगे दीपावली और छठ. झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई टली. मामले में अब 27 नवंबर को होगी सुनवाई.

जानकारी देते वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में टल गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की, जिस पर अदालत ने समय देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई  27 नवंबर को तय की है.

लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर किया है. उन्होंने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि उनकी हिरासत की अवधि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दिए गए सजा के आधे के बराबर हो गई है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. 

12:50 November 06

लालू के वकील प्रभात कुमार से बातचीत

जानकारी देते लालू के वकील प्रभात कुमार

12:39 November 06

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान

अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान

11:55 November 06

जेल में ही लालू यादव मनाएंगे दीपावली और छठ. झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई टली. मामले में अब 27 नवंबर को होगी सुनवाई.

जानकारी देते वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में टल गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की, जिस पर अदालत ने समय देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई  27 नवंबर को तय की है.

लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर किया है. उन्होंने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि उनकी हिरासत की अवधि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दिए गए सजा के आधे के बराबर हो गई है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. 

Last Updated : Nov 6, 2020, 2:10 PM IST
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