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सरायकेला कोर्ट से केस रिकॉर्ड गायब होने का मामला, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश - seraikela district judge

झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन विवाद एक मामले में सरायकेला जिल जज को कई दिशा-निर्देश देते हुए पूछा गया है कि कोर्ट से दस्तावेज कैसे गायब हुए. इसे लेकर क्या कार्रवाई की गई.

jharkhand high court orders
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Published : Apr 22, 2022, 9:59 AM IST

Updated : Apr 22, 2022, 10:14 AM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में जमीन से संबंधित विवाद के मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सरायकेला जिला जज को कई दिशा निर्देश दिये हैं. जिला जज को दो सप्ताह के अंदर यह बताने को कहा है कि जिला कोर्ट से केस से जुड़े दस्तावेज गायब होने के पीछे कौन जिम्मेदार हैं. इसके पीछे किस कर्मचारी का हाथ है. दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए. इससे संबंधित रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास पेश करने को कहा है.

अदालत से जो रिपोर्ट गायब हुई है उस रिपोर्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का निर्देश दिया गया है. उसकी एक प्रति हाई कोर्ट में भी भेजने को कहा है. प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक, सरायकेला जिले में भूमि से जुड़े मामले में सब जज की कोर्ट और जिला जज की कोर्ट ने प्रार्थी के विपरीत आदेश पारित किया है. उक्त दोनों न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. लेकिन सब जज के कोर्ट का ऑर्डर याचिका में इसलिए संलग्न नहीं किया जा सका, क्योंकि वह दस्तावेज कोर्ट में नहीं मिला है. कोर्ट ने सरायकेला जिला जज से पूछा है कि केस से जुड़े रिकॉर्ड गायब होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं. इसके साथ ही अदालत ने जिला जज को यह भी निर्देश दिया है कि पूरे मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिया जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में जमीन से संबंधित विवाद के मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सरायकेला जिला जज को कई दिशा निर्देश दिये हैं. जिला जज को दो सप्ताह के अंदर यह बताने को कहा है कि जिला कोर्ट से केस से जुड़े दस्तावेज गायब होने के पीछे कौन जिम्मेदार हैं. इसके पीछे किस कर्मचारी का हाथ है. दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए. इससे संबंधित रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास पेश करने को कहा है.

अदालत से जो रिपोर्ट गायब हुई है उस रिपोर्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का निर्देश दिया गया है. उसकी एक प्रति हाई कोर्ट में भी भेजने को कहा है. प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक, सरायकेला जिले में भूमि से जुड़े मामले में सब जज की कोर्ट और जिला जज की कोर्ट ने प्रार्थी के विपरीत आदेश पारित किया है. उक्त दोनों न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. लेकिन सब जज के कोर्ट का ऑर्डर याचिका में इसलिए संलग्न नहीं किया जा सका, क्योंकि वह दस्तावेज कोर्ट में नहीं मिला है. कोर्ट ने सरायकेला जिला जज से पूछा है कि केस से जुड़े रिकॉर्ड गायब होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं. इसके साथ ही अदालत ने जिला जज को यह भी निर्देश दिया है कि पूरे मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिया जाए.

जानकारी देते अधिवक्ता
Last Updated : Apr 22, 2022, 10:14 AM IST
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