ETV Bharat / city

रांची: चारा घोटाले में सजायाफ्ता झारखंड पूर्व मुख्य सचिव को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती बहुचर्चित चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता हैं. झारखंड हाई कोर्ट ने उनके खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर उन्हें सशर्त जमानत दे दी है.

पूर्व मुख्य सचिव को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
author img

By

Published : Oct 26, 2019, 3:42 AM IST

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव चारा घोटाला में सजायाफ्ता सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत ने सजल चक्रवर्ती को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में हिरासत की अवधि और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपेय बतौर जुर्माना और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.

पूर्व मुख्य सचिव को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

गौरतलब है कि झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती बहुचर्चित चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो मामले में सजा दी है. इसमें एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें पूर्व में ही जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी गई. शुक्रवार को सुनवाई के बाद दूसरे मामले में भी उन्हें जमानत देने का आदेश दे दिया गया है. इस मामले में वर्तमान में वह जेल में थे. अब दोनों मामले में बेल मिलने के बाद वह जेल से बाहर आएंगे.

ये भी पढ़ें- धनबाद: जिला परिवहन कार्यालय के जनरेटर में लगी आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि वो सीबीआई अदालत से दी गई सजा की आधी सजा जेल में काट चुके हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं. उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव चारा घोटाला में सजायाफ्ता सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत ने सजल चक्रवर्ती को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में हिरासत की अवधि और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपेय बतौर जुर्माना और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.

पूर्व मुख्य सचिव को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

गौरतलब है कि झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती बहुचर्चित चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो मामले में सजा दी है. इसमें एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें पूर्व में ही जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी गई. शुक्रवार को सुनवाई के बाद दूसरे मामले में भी उन्हें जमानत देने का आदेश दे दिया गया है. इस मामले में वर्तमान में वह जेल में थे. अब दोनों मामले में बेल मिलने के बाद वह जेल से बाहर आएंगे.

ये भी पढ़ें- धनबाद: जिला परिवहन कार्यालय के जनरेटर में लगी आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि वो सीबीआई अदालत से दी गई सजा की आधी सजा जेल में काट चुके हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं. उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

Intro:
रांची

झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव चारा घोटाला में सजायाफ्ता सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है न्यायाधीश एके सिंह की अदालत ने सजल चक्रवर्ती को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में हिरासत की अवधि को देखते हुए और उनके स्वास्थ्य को देखकर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है अदालत ने उन्हें एक लाख रुपैया बतौर जुर्माना जमा करने और अपना पासपोर्ट जमा करने के सर पर उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
Body:बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती बहुचर्चित चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से दो मामले में सजा दी है जिसमें एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें पूर्व में ही जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी शुक्रवार को सुनवाई के उपरांत दूसरे मामले में भी उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है इसी मामले में वर्तमान में वह जेल में थे अब दोनों मामले में बेल मिलने के बाद वह जेल से बाहर आएंगे सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत कोbजानकारी दी कि वे सीबीआई अदालत से दिए गए सजा की आधी सजा जेल में काट चुके हैं उन्होंने अदालत को बताया कि वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए अदालत ने याचिकाकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया हैConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.