रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव चारा घोटाला में सजायाफ्ता सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत ने सजल चक्रवर्ती को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में हिरासत की अवधि और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपेय बतौर जुर्माना और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.
गौरतलब है कि झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती बहुचर्चित चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो मामले में सजा दी है. इसमें एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें पूर्व में ही जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी गई. शुक्रवार को सुनवाई के बाद दूसरे मामले में भी उन्हें जमानत देने का आदेश दे दिया गया है. इस मामले में वर्तमान में वह जेल में थे. अब दोनों मामले में बेल मिलने के बाद वह जेल से बाहर आएंगे.
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि वो सीबीआई अदालत से दी गई सजा की आधी सजा जेल में काट चुके हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं. उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.