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दुष्कर्म के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, जमानत याचिका की खारिज - झारखंड हाई कोर्ट की खबरें

दुष्कर्म केस के आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 29, 2020, 9:17 PM IST

रांची: दुष्कर्म केस के आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में दुष्कर्म मामले के आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने भी अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें- सरायकेलाः कोरोना वायरस को दी मात, लेकिन मिथकों ने हराया !


याचिका खारिज
बता दें कि गिरिडीह के धनबाद में एक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सुनील यादव पर केस दर्ज किया गया है. इसी मामले में वो जेल में है. निचली अदालत से उसकी याचिका खारिज कर दी गई है. उसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया है.

रांची: दुष्कर्म केस के आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में दुष्कर्म मामले के आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने भी अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

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याचिका खारिज
बता दें कि गिरिडीह के धनबाद में एक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सुनील यादव पर केस दर्ज किया गया है. इसी मामले में वो जेल में है. निचली अदालत से उसकी याचिका खारिज कर दी गई है. उसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया है.

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