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कोरोना से निपटने की तैयारी पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, सरकार बताएं क्या है तैयारी - झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार से भविष्य की योजना पर जानकारी मांगी है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स में स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर ली गयी है. अन्य रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है.

Jharkhand High court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 11, 2020, 9:35 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार से भविष्य की योजना पर जानकारी मांगी है. स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में कोरोना टीकाकरण शुरू करने के पहले क्या तैयारी की गयी है. रिम्स समेत अन्य अस्पतालों में इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है.

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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स में स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर ली गयी है. अन्य रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. इस पर अदालत ने रिम्स को नए निदेशक बाद रिक्त पदों को भरने और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी देने का निर्देश दिया. अदालत ने रिम्स में नए कैथ लैब बनाने के मामले पर भी 8 जनवरी तक जानकारी देने का निर्देश रिम्स को दिया.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार से भविष्य की योजना पर जानकारी मांगी है. स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में कोरोना टीकाकरण शुरू करने के पहले क्या तैयारी की गयी है. रिम्स समेत अन्य अस्पतालों में इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है.

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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स में स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर ली गयी है. अन्य रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. इस पर अदालत ने रिम्स को नए निदेशक बाद रिक्त पदों को भरने और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी देने का निर्देश दिया. अदालत ने रिम्स में नए कैथ लैब बनाने के मामले पर भी 8 जनवरी तक जानकारी देने का निर्देश रिम्स को दिया.

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