रांचीः कोलकाता में गिरफ्तार झारखंड के विधायक (Congress MLA Cash Case) व 2 अन्य की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में आज (17 अगस्त 2022) को सुनवाई होगी. इस मामले में आईपीसी की धारा 467 जोड़ी गई है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच में सुनवाई होगी.
ये भी पढ़ें:- ‘दादा’ पर दीदी की ममता, बंगाल से झारखंड में हेमंत सरकार बचाने में इस तरह कर रहीं मदद
गाड़ी से मिले थे 48 लाख कैश: 30 जुलाई को झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों को ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने भारी मात्रा में नगदी के साथ हिरासत में लिया था. ये सभी एक गाड़ी पर सवार थे और पूर्वी मिदनापुर की ओर जा रहे थे. देर शाम इनकी गाड़ी को पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया. गाड़ी की तलाशी की गई तो उसमें भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया. पश्चिम बंगाल के हुगली में झारखंड के तीन विधायकों जामताड़ा के इरफान अंसारी, खिजरी के राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विक्सल कोंगाड़ी को गाड़ी में भारी मात्रा में कैश के साथ हिरासत में लिए गए थे. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.
सीआईडी ने कई राज्यों में की कार्रवाई: तीन विधायकों के पास से मिले पैसे के बाद मामले की जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सरकार ने सीआईडी को दे दी. सीआईडी ने पश्चिम बंगाल समेत झारखंड, दिल्ली और असम तक अपनी जांच के दायरे को बढ़ाया. इस राज्यों में छापेमारी की. खासकर झारखंड में तीनों विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी की. सीआईडी की टीम में दिल्ली पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया था.
सीबीआई जांच की मांग खारिज: कांग्रेस विधायक कैश कांड के आरोपी तीनों विधायकों ने 4 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि मामले की जांच पश्चिम बंगाल सीआईडी (West Bengal CID) द्वारा जारी रहेगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो वे उसके फैसले के खिलाफ खंडपीठ या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं.