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झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को क्यों किया तलब, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब

झारखंड हाई कोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सही ढंग से चलाने मामले को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया और जवाब पेश करने को कहा है.

high court summoned the chief secretary in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jan 29, 2021, 6:49 PM IST

रांची: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सही ढंग से चलाने को लेकर सरकार को हर साल फंड देने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार के दिए गए जवाब को देखने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य सचिव को सूचना दी. मुख्य सचिव आनन-फानन में महज 25 मिनट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट में उपस्थित हुए.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव से पूछा कि विश्वविद्यालय चलाने के लिए अगर नियमित फंड नहीं मिलेगा तो विश्वविद्यालय कैसे चलाई जाएगी? अन्य विश्वविद्यालय कैसे चलाई जाती है? अन्य विश्वविद्यालय को कैसे नियमित फंड दिए जाते हैं? हम चाहते हैं कि, विश्वविद्यालय अच्छे से चले ताकि राज्य का नाम हो उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि कितने पैसे राज्य सरकार ऐसे ही खर्च कर देती है लेकिन इतना अच्छी संस्था को चलाने के लिए वे नियमित फंड क्यों नहीं देना चाहते? इस विश्वविद्यालय के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है? मुख्य सचिव ने अदालत से 2 सप्ताह का समय मांगा है.

ये भी पढ़े- चिली से लौटी चैंपियन बेटियों का पैतृक गांव में जोरदार स्वागत, सड़क से पालकी पर बैठाकर ले गए ग्रामीण

उन्होंने कहा कि इस मामले से संबंधित अधिकारी और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे. इसके लिए समय दिया जाए. जिसके बाद वे अदालत में फिर से जवाब पेश करेंगे. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सही ढंग से चलाने को लेकर सरकार को हर साल फंड देने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार के दिए गए जवाब को देखने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य सचिव को सूचना दी. मुख्य सचिव आनन-फानन में महज 25 मिनट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट में उपस्थित हुए.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव से पूछा कि विश्वविद्यालय चलाने के लिए अगर नियमित फंड नहीं मिलेगा तो विश्वविद्यालय कैसे चलाई जाएगी? अन्य विश्वविद्यालय कैसे चलाई जाती है? अन्य विश्वविद्यालय को कैसे नियमित फंड दिए जाते हैं? हम चाहते हैं कि, विश्वविद्यालय अच्छे से चले ताकि राज्य का नाम हो उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि कितने पैसे राज्य सरकार ऐसे ही खर्च कर देती है लेकिन इतना अच्छी संस्था को चलाने के लिए वे नियमित फंड क्यों नहीं देना चाहते? इस विश्वविद्यालय के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है? मुख्य सचिव ने अदालत से 2 सप्ताह का समय मांगा है.

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उन्होंने कहा कि इस मामले से संबंधित अधिकारी और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे. इसके लिए समय दिया जाए. जिसके बाद वे अदालत में फिर से जवाब पेश करेंगे. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.

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