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लालू प्रसाद के बारे में जानकारी नहीं दिए जाने पर हाई कोर्ट नाराज, लगाई कड़ी फटकार

लालू प्रसाद के रिम्स में इलाज के दौरान पिछले तीन माह में उनसे मिलने वाले लोगों की सूची और जेल मैनुअल के पालन पर रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने अधिकारियों को शो कॉज का जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया था.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 6, 2020, 8:13 PM IST

रांची: चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन और उनके स्वास्थ्य के बारे में मांगी गई रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारी से पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं जवाब पेश किया गया है.

पूर्व में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले मे लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आईजी जेल, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल अधीक्षक को लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन और उनसे मिलने जुलने वालों की पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने को कहा था.

इसके साथ ही रिम्स प्रशासन को और जो डॉक्टर उनके इलाज कर रहे हैं, उन्हें लालू प्रसाद की स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था. 6 नवंबर को सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश नहीं किया. जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई.

ये भी पढ़े- BJP ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा- लालू यादव से मुलाकात में जेल मैनुअल का हो रहा उल्लंघन

कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारी को यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जवाब पेश किया गया. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही यह भी बताने को कहा है कि समय से क्यों नहीं जवाब पेश किया गया.

रांची: चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन और उनके स्वास्थ्य के बारे में मांगी गई रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारी से पूछा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं जवाब पेश किया गया है.

पूर्व में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले मे लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आईजी जेल, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल अधीक्षक को लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन और उनसे मिलने जुलने वालों की पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने को कहा था.

इसके साथ ही रिम्स प्रशासन को और जो डॉक्टर उनके इलाज कर रहे हैं, उन्हें लालू प्रसाद की स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था. 6 नवंबर को सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश नहीं किया. जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई.

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कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारी को यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जवाब पेश किया गया. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही यह भी बताने को कहा है कि समय से क्यों नहीं जवाब पेश किया गया.

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