रांची: झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुदेश केडिया की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.
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प्रार्थी और एनआईए की ओर से पक्ष रखा गया. सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि टेरर फंडिंग से उनका कोई संबंध नहीं है. उन्होंने किसी को लेवी नहीं दी है. टंडवा आम्रपाली प्रोजेक्ट में आसपास के ग्रामीणों को उन्होंने प्रति टन दो साै रुपये की दर से राशि दी थी, ताकि उनकी आर्थिक स्तर सुदृढ़ हो सके. उल्लेखनीय है कि एनआईए ने टेरर फेंडिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें सुदेश केडिया को भी आरोपी बनाया गया है.