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पटाखा दुकान से संबंधित मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश ने दिए कई निर्देश

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Published : Nov 12, 2020, 4:27 PM IST

पटाखा दुकानों से संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अस्थाई दुकानों को जारी किए जाने वाले लाइसेंस को गाइडलाइंस और नियम के मुताबिक सख्ती से पालन कराये जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट में सुनवाई
हाई कोर्ट में सुनवाई

रांचीः जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री किए जाने से संबंधित मामलों में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

इस मामले में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दिवाली के अवसर पर पटाखे की बिक्री हेतू अस्थाई दूकानों को जारी किए जाने वाले लाइसेंस को गाइडलाइंस और नियम के मुताबिक सख्ती से पालन कराये जाने की व्यवस्था करें. सुनवाई के दौरान जमशेदपुर और रांची के उपायुक्त विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे. माननीय खंडपीठ ने ग्रीन क्रैकर्स के साथ-साथ कम प्रदुषण करने वाले पटाखे को निर्धारित समयावधि में पटाखे फोड़े जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

रांचीः जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री किए जाने से संबंधित मामलों में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

इस मामले में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दिवाली के अवसर पर पटाखे की बिक्री हेतू अस्थाई दूकानों को जारी किए जाने वाले लाइसेंस को गाइडलाइंस और नियम के मुताबिक सख्ती से पालन कराये जाने की व्यवस्था करें. सुनवाई के दौरान जमशेदपुर और रांची के उपायुक्त विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे. माननीय खंडपीठ ने ग्रीन क्रैकर्स के साथ-साथ कम प्रदुषण करने वाले पटाखे को निर्धारित समयावधि में पटाखे फोड़े जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

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