रांची: राज्य में कोरोना वायरस को रोकने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को क्वॉरेंटाइन किया जाता है. उस सेंटर में अव्यवस्था को ठीक करने और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप व्यवस्था करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने आंशिक सुनवाई के उपरांत कोरोना वायरस में दायर संबंधित याचिका के साथ 5 जुलाई को विस्तृत सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के क्वॉरेंटाइन सेंटर में फैली अव्यवस्था को ठीक करने और केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार व्यवस्था किए जाने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से मामले पर सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है उसी दिन कोरोना वायरस अन्य मामले की भी सुनवाई होगी.
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बता दें कि याचिकाकर्ता रिक्स रोज ने राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार की ओर से बनाए गए क्वॉरेंटाइन सेंटर में अव्यवस्था को ठीक करने को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है.