रांचीः 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर के आनंद को करुणा का लाभ मिला है. कोरोना को लेकर आरके आनंद ने अदालत आने से असमर्थता जाहिर की जिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने आरके आनंद के मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है, इसके साथ ही एसीबी को अदालत में केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है.
24 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुवा रावत चौधरी की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आरके आनंद की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके हैं. उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके हैं. उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि उनके वकील आरके आनंद अभी दिल्ली में है. वहां कोरोना वायरस को लेकर कई हिदायत दी गई है. जिसके कारण वह वर्तमान में सफर नहीं कर सकते हैं. इसलिए वह नहीं आ पाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए सिकोड़ने का लाभ देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को 20 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.ये भी पढ़ें- पूर्णिया में गिरिडीह से फरार छात्र मिला, नहीं पाया गया कोरोना का लक्षण
बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में काफी गड़बड़ी हुई थी जिसके बाद खेल घोटाला की जांच एसीबी को दिया गया है मामले की एसीबी जांच कर रही है. उसी मामले में आरके आनंद की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के उपरांत मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई.