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सिपाही नियुक्ति नियमों से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने दिए सूचीबद्ध करने के निर्देश - झारखंड हाई कोर्ट

पूर्व सरकार की ओर से राज्य में सिपाही नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इससे संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

Hearing in jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 7, 2020, 7:27 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में पूर्व सरकार की ओर से सिपाही नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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जानकारी के अनुसार कई याचिकाकर्ताओं ने पूर्व सरकार की ओर से सिपाही नियुक्ति में न्यूनतम कट-ऑफ मार्क को गलत बताते हुए इस नियम को चुनौती दी है. उनका कहना है कि न्यूनतम कट-ऑफ मार्क नहीं बनाया जा सकता है. उसी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले से संबंधित कई याचिका दायर हैं. इस पर अदालत ने सभी याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में पूर्व सरकार की ओर से सिपाही नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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जानकारी के अनुसार कई याचिकाकर्ताओं ने पूर्व सरकार की ओर से सिपाही नियुक्ति में न्यूनतम कट-ऑफ मार्क को गलत बताते हुए इस नियम को चुनौती दी है. उनका कहना है कि न्यूनतम कट-ऑफ मार्क नहीं बनाया जा सकता है. उसी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले से संबंधित कई याचिका दायर हैं. इस पर अदालत ने सभी याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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