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टेरर फंडिंग मामले में फैसला सुरक्षित, अदालत में सुनवाई हुई पूरी

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी मनोज यादव की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए की अधिवक्ता अदालत में अपना दलील पेश की. अदालत ने दोनों की दलील को सुनने के उपरांत सुनवाई की पूरी प्रक्रिया पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

टेरर फंडिंग मामले में फैसला सुरक्षित
टेरर फंडिंग मामले में फैसला सुरक्षित
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Published : Sep 8, 2020, 9:27 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी मनोज यादव एवं अन्य की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि टेरर फंडिंग से उनका कोई संबंध नहीं है. वहीं एनआईए की ओर से बताया गया कि इनके खिलाफ टेरर फंडिंग मामले का आरोप बनता है.अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि मनोज यादव और अन्य के खिलाफ एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें मनोज यादव एवं अन्य को आरोपी बनाया गया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी मनोज यादव एवं अन्य की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि टेरर फंडिंग से उनका कोई संबंध नहीं है. वहीं एनआईए की ओर से बताया गया कि इनके खिलाफ टेरर फंडिंग मामले का आरोप बनता है.अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि मनोज यादव और अन्य के खिलाफ एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें मनोज यादव एवं अन्य को आरोपी बनाया गया है.

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