रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. शुक्रवार को निजी कारण से न्यायाधीश का कोर्ट नहीं बैठा. अदालत के नहीं बैठने संबंधी सूचना हाईकोर्ट प्रशासन से जारी की गई है. जिस कारण आज मामले पर सुनवाई नहीं हुई. अब मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र का और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है. झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था.
बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए आइए याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर आज सुनवाई होनी थी.