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लोहरदगा जेलकर्मी को हटाने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार को दिया जवाब पेश करने का आदेश - झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में लोहरदगा के जेल में दैनिक कर्मी चंद्रमौली झा को लॉकडाउन पीरियड में हटाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद अदालत ने सरकार को समय देते हुए जवाब पेश करने के लिए आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 13, 2020, 9:27 PM IST

रांची: लोहरदगा जेल में दैनिक कर्मी चंद्रमौली झा को लॉकडाउन पीरियड में हटाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार के द्वारा अदालत में जवाब पेश नहीं किया जा सका इसके अदालत ने सरकार को समय देते हुए जवाब पेश करने के लिए आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोहरदगा जेल में दैनिककर्मी चंद्रमौली झा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि लॉकडाउन होने के कारण जवाब नहीं पेश किया जा सका है. अदालत ने उन्हें समय देते हुए फिर से जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नियमित रूप से अदालत चलने के बाद करने को कहा है.

ये भी पढ़ें- धनबाद: डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो अपराधी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी

बता दें कि लॉक डॉन पीरियड में लोहरदगा जेल अधीक्षक ने दैनिक कर्मी को सेवा से हटा दिया था. जेल अधीक्षक के उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. उसी आदेश के आलोक में जवाब पेश करना था लेकिन जवाब नहीं पेश किया जा सका. अदालत ने अगली सुनवाई नियमित रूप से अदालत चलने के समय करने को कहा है.

रांची: लोहरदगा जेल में दैनिक कर्मी चंद्रमौली झा को लॉकडाउन पीरियड में हटाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार के द्वारा अदालत में जवाब पेश नहीं किया जा सका इसके अदालत ने सरकार को समय देते हुए जवाब पेश करने के लिए आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोहरदगा जेल में दैनिककर्मी चंद्रमौली झा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि लॉकडाउन होने के कारण जवाब नहीं पेश किया जा सका है. अदालत ने उन्हें समय देते हुए फिर से जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नियमित रूप से अदालत चलने के बाद करने को कहा है.

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बता दें कि लॉक डॉन पीरियड में लोहरदगा जेल अधीक्षक ने दैनिक कर्मी को सेवा से हटा दिया था. जेल अधीक्षक के उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. उसी आदेश के आलोक में जवाब पेश करना था लेकिन जवाब नहीं पेश किया जा सका. अदालत ने अगली सुनवाई नियमित रूप से अदालत चलने के समय करने को कहा है.

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