रांची: हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक नियुक्ति मामले में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.
दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में जवाब को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.
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मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी
बता दें कि वर्ष 2016 में हाई स्कूलों में फिजिकल टीचर की नियुक्ति की गई थी. उसी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रार्थी प्रेम रंजन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एलपीए याचिका दायर की है. उसी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.