ETV Bharat / city

अटल मार्केट में दुकान बंटवारे में गड़बड़ी मामले पर सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

राजधानी रांची में वेंडरों के लिए बने अटल मार्केट में दुकान आवंटन में हुई धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका पर शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

Hearing on fraud case in shop allotment in Atal market
अटल मार्केट में दुकान आवंटन मामले में सुनवाई
author img

By

Published : Aug 8, 2020, 2:48 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल मार्केट में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा.

ये भी पढ़ें-पानी बचाने के लिए नीति-नीयत जरूरी, राह दिखा रहा शिमला का आईआईएएस

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अटल मार्केट में जो दुकानें बनी थी, वह वेंडरों के लिए बनी थी, लेकिन वहां जिनको दुकान आवंटित की गई है, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो वेंडर नहीं है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि जिस समय में यह मार्केट बन रहा था, उस समय में वेंडरों का सर्वे किया गया था. सर्वे में 5900 वेंडरों को चिन्हित किया गया था. उन्हें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया. सर्टिफिकेट देने की भी मांग की गई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को सभी बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इशाक ने राजधानी रांची में बने अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल मार्केट में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा.

ये भी पढ़ें-पानी बचाने के लिए नीति-नीयत जरूरी, राह दिखा रहा शिमला का आईआईएएस

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अटल मार्केट में जो दुकानें बनी थी, वह वेंडरों के लिए बनी थी, लेकिन वहां जिनको दुकान आवंटित की गई है, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो वेंडर नहीं है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि जिस समय में यह मार्केट बन रहा था, उस समय में वेंडरों का सर्वे किया गया था. सर्वे में 5900 वेंडरों को चिन्हित किया गया था. उन्हें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया. सर्टिफिकेट देने की भी मांग की गई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को सभी बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इशाक ने राजधानी रांची में बने अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.