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कोविड-19 के जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारित, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी

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Published : Jul 23, 2021, 7:49 AM IST

झारखंड हाई कोर्ट में कोविड-19 के जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण के मूल्य निर्धारण की मांग को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार की अधिवक्ता ने जानकारी दी कि जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: कोविड-19 के मरीजों के लिए जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण, दूसरे लहर के दौरान अनाप-शनाप मूल्य पर बेचे जाने के बाद मेडिकल उपकरण के मूल्य निर्धारण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारण कर दिया गया है. लागत मूल्य के अधिकतम 70% पर ही इसे बेचा जा सकता है. केंद्र सरकार के जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण कार्य में रुकावट से नाराज

जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण की मूल्य निर्धारण को लेकर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बाजार में मनमाने दाम पर बेचे जा रहे कोविड-19 मरीजों के लिए जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता और केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

जानकारी देते अधिवक्ता

जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारित

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के इलाज में उपयोग किए जाने वाले जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण के मूल्य निर्धारित कर दिये हैं. उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लडप्रेशर जांच मशीन, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर एवं अन्य की लागत मूल्य के अधिकतम 70% पर बेचे जा सकते हैं. इसके लिए शीघ्र ही केंद्र सरकार से सूची भी जारी कर दी जाएगी. केंद्र सरकार के जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

याचिकाकर्ता मुमताज अंसारी ने कोविड-19 के दूसरे लहर में मनमाने दाम पर कोविड-19 के मरीजों के लिए उपयोगी मेडिकल उपकरण बेचे जाने पर रोक लगाने और उपकरण के मूल्य निर्धारित करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. केंद्र के जवाब पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

रांची: कोविड-19 के मरीजों के लिए जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण, दूसरे लहर के दौरान अनाप-शनाप मूल्य पर बेचे जाने के बाद मेडिकल उपकरण के मूल्य निर्धारण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारण कर दिया गया है. लागत मूल्य के अधिकतम 70% पर ही इसे बेचा जा सकता है. केंद्र सरकार के जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण की मूल्य निर्धारण को लेकर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बाजार में मनमाने दाम पर बेचे जा रहे कोविड-19 मरीजों के लिए जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता और केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

जानकारी देते अधिवक्ता

जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण का मूल्य निर्धारित

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के इलाज में उपयोग किए जाने वाले जन-उपयोगी मेडिकल उपकरण के मूल्य निर्धारित कर दिये हैं. उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लडप्रेशर जांच मशीन, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर एवं अन्य की लागत मूल्य के अधिकतम 70% पर बेचे जा सकते हैं. इसके लिए शीघ्र ही केंद्र सरकार से सूची भी जारी कर दी जाएगी. केंद्र सरकार के जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

याचिकाकर्ता मुमताज अंसारी ने कोविड-19 के दूसरे लहर में मनमाने दाम पर कोविड-19 के मरीजों के लिए उपयोगी मेडिकल उपकरण बेचे जाने पर रोक लगाने और उपकरण के मूल्य निर्धारित करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. केंद्र के जवाब पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

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